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Deoria News: बर्खास्त महिला सफाईकर्मी पर दर्ज होगा केस, 55.35 लाख की होगी वसूली
Wed, 08 Nov 2023 04:36 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Wed, 08 Nov 2023 04:36 PM IST
सार
डीपीआरओ सर्वेश पांडेय ने बताया कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वाली सफाईकर्मी को बर्खास्त किया गया था। उसने जो वेतन लिया है। उसकी वसूली की जाएगी और केस दर्ज कराने का आदेश दिया गया है।
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- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
देवरिया जिले में बर्खास्त हुई महिला सफाईकर्मी पर डीपीआरओ ने केस दर्ज कराने और 55.35 लाख की वसूली का आदेश दिया है। शिकायत के बाद हुई जांच में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पर नौकरी करने का मामला उजागर होने के बाद कार्रवाई शुरू हुई।
रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के बरनई गांव निवासी कांती देवी रुद्रपुर ब्लॉक में सफाईकर्मी के पद पर कार्यरत थी। रामपुर कारखाना के शहबाजपुर गांव निवासी मुन्ना यादव ने फर्जी कागजात के आधार पर नौकरी हासिल करने की शिकायत तत्कालीन डीएम से की थी। डीपीआरओ की जांच में शिकायत सही मिली और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने की पुष्टि हुई।
इसके बाद सफाई कर्मी कांती देवी को बर्खास्त कर दिया गया। डीपीआरओ ने रुद्रपुर ब्लॉक के सहायक विकास अधिकारी को निर्देश दिया है कि गलत तरीके से कागजात के आधार पर नौकरी हासिल कर वेतन उठाने वाली सफाईकर्मी से 55.35 लाख की वसूली कर कोषागार में जमा कराया जाए। साथ ही केस दर्ज कराएं।
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डीपीआरओ सर्वेश पांडेय ने बताया कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वाली सफाईकर्मी को बर्खास्त किया गया था। उसने जो वेतन लिया है। उसकी वसूली की जाएगी और केस दर्ज कराने का आदेश दिया गया है।
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रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के बरनई गांव निवासी कांती देवी रुद्रपुर ब्लॉक में सफाईकर्मी के पद पर कार्यरत थी। रामपुर कारखाना के शहबाजपुर गांव निवासी मुन्ना यादव ने फर्जी कागजात के आधार पर नौकरी हासिल करने की शिकायत तत्कालीन डीएम से की थी। डीपीआरओ की जांच में शिकायत सही मिली और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने की पुष्टि हुई।
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इसके बाद सफाई कर्मी कांती देवी को बर्खास्त कर दिया गया। डीपीआरओ ने रुद्रपुर ब्लॉक के सहायक विकास अधिकारी को निर्देश दिया है कि गलत तरीके से कागजात के आधार पर नौकरी हासिल कर वेतन उठाने वाली सफाईकर्मी से 55.35 लाख की वसूली कर कोषागार में जमा कराया जाए। साथ ही केस दर्ज कराएं।
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डीपीआरओ सर्वेश पांडेय ने बताया कि फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वाली सफाईकर्मी को बर्खास्त किया गया था। उसने जो वेतन लिया है। उसकी वसूली की जाएगी और केस दर्ज कराने का आदेश दिया गया है।