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Deoria News: जमीन की धोखाधड़ी मामले में आधा दर्जन पर केस
Mon, 28 Oct 2024 03:55 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Mon, 28 Oct 2024 03:55 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। कोर्ट के आदेश पर जमीन, मकान का धोखाधड़ी करने के मामले में सदर कोतवाली पुलिस ने आधा दर्जन पर केस दर्ज किया है। मामला शहर के न्यू कॉलोनी मोहल्ले का है। खारिज दाखिल होने के बाद भी कुछ लोगों ने मिलकर फर्जीवाड़ा किया।
शहर के न्यू कालोनी दक्षिणी निवासी मोहम्मद अशफाक आलम ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में वाद दाखिल किया। कहा कि वह और उनके भाई ने 29 अगस्त 2023 को चकियवां अंदर एक जमीन व मकान का बैनामा रमेश चंद्र पति त्रिपाठी से लिया।
बैनामा के बाद खारिज दाखिल का प्रार्थना पत्र राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसमें रमेश चंद्र पति त्रिपाठी, शशिकांत पति त्रिपाठी, विमला पति त्रिपाठी, सौरभ तिवारी, डाॅ. एसके तिवारी व प्रभुनाथ तिवारी ने आपस में साजिश कर सौरभ तिवारी की तरफ से खारिज दाखिल में आपत्ति प्रस्तुत किया गया।
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न्यायालय ने सभी साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अशफाक आलम आदि के नाम अंकित किया गया उसका अंतरण नगर पालिका में भी हुआ।
बाद में उन लोगों ने स्थगन आदेश कराने को आपस में मुकदमा दाखिल कर जमीन, मकान हड़पने की साजिश की, जबकि उनके नाम से जमीन, मकान होने के बाद भी मुकदमे की कोई सूचना नहीं दी गई। कोर्ट के आदेश पर सदर कोतवाली पुलिस ने सभी लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।
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देवरिया। कोर्ट के आदेश पर जमीन, मकान का धोखाधड़ी करने के मामले में सदर कोतवाली पुलिस ने आधा दर्जन पर केस दर्ज किया है। मामला शहर के न्यू कॉलोनी मोहल्ले का है। खारिज दाखिल होने के बाद भी कुछ लोगों ने मिलकर फर्जीवाड़ा किया।
शहर के न्यू कालोनी दक्षिणी निवासी मोहम्मद अशफाक आलम ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में वाद दाखिल किया। कहा कि वह और उनके भाई ने 29 अगस्त 2023 को चकियवां अंदर एक जमीन व मकान का बैनामा रमेश चंद्र पति त्रिपाठी से लिया।
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बैनामा के बाद खारिज दाखिल का प्रार्थना पत्र राजस्व न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इसमें रमेश चंद्र पति त्रिपाठी, शशिकांत पति त्रिपाठी, विमला पति त्रिपाठी, सौरभ तिवारी, डाॅ. एसके तिवारी व प्रभुनाथ तिवारी ने आपस में साजिश कर सौरभ तिवारी की तरफ से खारिज दाखिल में आपत्ति प्रस्तुत किया गया।
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न्यायालय ने सभी साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अशफाक आलम आदि के नाम अंकित किया गया उसका अंतरण नगर पालिका में भी हुआ।
बाद में उन लोगों ने स्थगन आदेश कराने को आपस में मुकदमा दाखिल कर जमीन, मकान हड़पने की साजिश की, जबकि उनके नाम से जमीन, मकान होने के बाद भी मुकदमे की कोई सूचना नहीं दी गई। कोर्ट के आदेश पर सदर कोतवाली पुलिस ने सभी लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।