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Deoria News: 14 दवाओं के बेचने और वितरण पर लगा प्रतिबंध, कंपनियों को वापस होगी दवा
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व्यवसायियों को उसकी मात्रा और विवरण औषधि निरीक्षक कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। विशेषज्ञ समिति और तकनीकी सलाहकार बोर्ड की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ने बाजार में बिकने वाली 14 दवाओं को प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं इन दवाओं की बिक्री और वितरण पर भी रोक लगा दिया गया है। इन दवाओं को थोक व फुटकर विक्रेताओं को संबंधित कंपनी को वापस करना होगा। इसे लेकर शासन को आदेश भी जारी किया गया है।
मिश्रण की दवाएं बाजार में दवा की दुकानों पर बिकती हैं। विशेषज्ञ समिति व तकनीकी सलाहकार बोर्ड ने लोगों के उपयोग की जाने वाली 14 दवाओं को प्रतिबंधित कर दिया है। दवा व्यवसायियों से कहा गया है कि उनके स्टाॅक में हैं और उनका स्टोर किया गया है तो तत्काल उसकी विक्रय बंद कर दिया जाए। उसकी मात्रा और विवरण औषधि निरीक्षक कार्यालय में उपलब्ध करा दिए जाएं। इन दवाओं को सप्लाई करने वाली फर्म, निर्माता फर्म को वापस कर दिया जाए, इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। इसकी सूचना औषधि निरीक्षक के कार्यालय में दी जाए। इसके बाद प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री और भंडारण मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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केंद्र सरकार ने 14 मिश्रण की दवाओं को प्रतिबंधित किया है। जिले के केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन, दवा विक्रेता समिति, समस्त फार्मासिस्ट एसोसिएशन, दवा के थोक व फुटकर व्यवसायियों को जानकारी दे दी गई है। इन दवाओं के स्टाक, भंडारण तथा कंपनी व फर्म को वापस करने की सूचना विभाग को देनी है। इसके बाद अभियान चलाकर दवा के प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी। इसमें प्रतिबंधित दवा मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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रुद्रेश कुमार त्रिपाठी
औषधि निरीक्षक
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संवाद न्यूज एजेंसी
देवरिया। विशेषज्ञ समिति और तकनीकी सलाहकार बोर्ड की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार ने बाजार में बिकने वाली 14 दवाओं को प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं इन दवाओं की बिक्री और वितरण पर भी रोक लगा दिया गया है। इन दवाओं को थोक व फुटकर विक्रेताओं को संबंधित कंपनी को वापस करना होगा। इसे लेकर शासन को आदेश भी जारी किया गया है।
मिश्रण की दवाएं बाजार में दवा की दुकानों पर बिकती हैं। विशेषज्ञ समिति व तकनीकी सलाहकार बोर्ड ने लोगों के उपयोग की जाने वाली 14 दवाओं को प्रतिबंधित कर दिया है। दवा व्यवसायियों से कहा गया है कि उनके स्टाॅक में हैं और उनका स्टोर किया गया है तो तत्काल उसकी विक्रय बंद कर दिया जाए। उसकी मात्रा और विवरण औषधि निरीक्षक कार्यालय में उपलब्ध करा दिए जाएं। इन दवाओं को सप्लाई करने वाली फर्म, निर्माता फर्म को वापस कर दिया जाए, इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। इसकी सूचना औषधि निरीक्षक के कार्यालय में दी जाए। इसके बाद प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री और भंडारण मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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केंद्र सरकार ने 14 मिश्रण की दवाओं को प्रतिबंधित किया है। जिले के केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन, दवा विक्रेता समिति, समस्त फार्मासिस्ट एसोसिएशन, दवा के थोक व फुटकर व्यवसायियों को जानकारी दे दी गई है। इन दवाओं के स्टाक, भंडारण तथा कंपनी व फर्म को वापस करने की सूचना विभाग को देनी है। इसके बाद अभियान चलाकर दवा के प्रतिष्ठानों की जांच की जाएगी। इसमें प्रतिबंधित दवा मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
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रुद्रेश कुमार त्रिपाठी
औषधि निरीक्षक