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विधानसभा चुनाव के दौरान बवाल में सपा प्रत्याशी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Wed, 04 May 2022 11:30 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 04 May 2022 11:30 PM IST
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anticipatory bail application rejected
विधानसभा चुनाव के दौरान बवाल में सपा प्रत्याशी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज
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देवरिया। विधानसभा चुनाव में सदर विधानसभा क्षेत्र के करमाजितपुर गांव में हुई मारपीट, जानलेवा हमला व लूट के मामले में सपा प्रत्याशी सहित तीन आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका बुधवार को प्रभारी जिला जज रजनीश कुमार की अदालत ने खारिज कर दी। तीनों आरोपियों पर पुलिस ने पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये इनाम घोषित किया है।

विधानसभा चुनाव में सदर विधानसभा क्षेत्र के करमाजितपुर गांव में घटना हुई थी। इस मामले में पुलिस ने सपा प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह पिंटू, उनके भाई श्रीप्रकाश सिंह उर्फ नत्थू, भतीजा ज्ञान प्रकाश सिंह सहित आठ लोगों के खिलाफ मारपीट, जानलेवा हमला व लूट सहित अन्य धारा में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों पर पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। सपा प्रत्याशी, उनके भाई व भतीजे ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जिला जज के न्यायालय में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दिया। बुधवार को प्रभारी जिला जज रजनीश कुमार ने सुनवाई के बाद तीनों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
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