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शिक्षामित्र के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज

Mon, 15 Jul 2013 05:30 AM IST
Deoria
Deoria Updated Mon, 15 Jul 2013 05:30 AM IST
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बनकटा। कागजात में हेराफेरी कर प्राथमिक विद्यालय बंकुल के शिक्षामित्र पद पर नौकरी करना महंगा पड़ गया। जांच में जन्मतिथि प्रमाण पत्र में खामियां उजागर होने के बाद बीईओ ने तहरीर देकर धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है।
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विकास खंड बनकटा के बंकुल गांव निवासी भरत यादव पुत्र गोपाल यादव वर्ष गांव के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षामित्र पद पर नौकरी करता था। गांव के ओमप्रकाश सिंह उच्चाधिकारियों से शिकायत कर कागज में हेराफेरी कर नौकरी करने की शिकायत किया था। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए बीएसए ने बीईओ पंकज सिंह को जांच कर कार्रवाई का आदेश दिया। बीईओ के जांच में मालूम हुआ कि 1976-77 में अहिरौली बघेल गांव स्थित संग्राम सिंह इंटर कॉलेज में हाईस्कूल की परीक्षा दिया था। जिसमें वह फेल हो गया। यहां उसकी जन्मतिथि 11 जनवरी 1959 दर्ज है। बाद में भरत यादव रतसिया कोठी स्थित बब्बन सिंह इंटर कॉलेज से वर्ष 1991 में दुबारा हाईस्कूल का परीक्षा दिया और पास हो गया। यहां उसकी जन्मतिथि 10 मई 1972 दर्ज है। जांच में शिकायत सही पायी गयी। बीईओ के तहरीर पर बनकटा पुलिस ने शिक्षामित्र के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है।
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