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फतेहपुर नरसंहार: चार आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
Thu, 08 Feb 2024 11:20 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
Updated Thu, 08 Feb 2024 11:20 AM IST
सार
रुद्रपुर क्षेत्र के फतेहपुर में 2 अक्तूबर को हुई पांच लोगों की हत्या के मामले में पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई।
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देवरिया सामूहिक हत्याकांड
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर में बीते 2 अक्तूबर को हुई पांच लोगों की हत्या के मामले में आरोपियों के जमानत पर बुधवार को सुनवाई हुई।
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अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय सिंह की अदालत ने आरोपी बेचू राजभर, प्रदीप राजभर, परशुराम राजभर और अनिरुद्ध यादव की वीभत्स हत्याकांड में संलिप्तता पाए जाने पर इन चारों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
सहायक शासकीय अधिवक्ता आशुतोष सिंह ने बताया कि 2 अक्तूबर 2023 को प्रात: 7:30 बजे रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में चारों आरोपियों ने एक राय व गोलबंद होकर घर में घुसकर हथियारों से एक ही परिवार के पांच लोगों को मौत के घाट उतार दिया था।
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घटना में घायल अनमोल उर्फ प्रजेश की कई दिनों तक इलाज के बाद जान बची। पांच लोगों की हत्या करने के मामले में आरोपियों के अधिवक्ता उन्हें मिथ्या आरोपित किए जाने का कोई साक्ष्य नहीं दे पाए।
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आरोपियों की तरफ से दिए गए तर्क, साक्ष्य एवं विचारण का विषय हैं। ऐसी स्थिति में वीभत्स हत्याकांड के चारों आरोपियों को जमानत दिए जाने का कोई ठोस आधार मौजूद नहीं है। विदित है कि घटना में सत्य प्रकाश दूबे, उनकी पत्नी किरण दूबे, लड़का दीपेश उर्फ गांधी, पुत्री सलोनी व स्वजल उर्फ नंदिनी की हत्या हो गई थी।