उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद शुक्रवार से प्रदेश की जिलों में प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए कट ऑफ लिस्ट भेजना शुरू करेगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी इसके आधार पर विज्ञापन प्रकाशित करते हुए मेरिट में आने वालों को काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे।
बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने गुरुवार को काउंसलिंग के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश भेज दिया है। इसके अलावा टीईटी में 55 फीसदी अंक पाने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रितों को पात्र मानते हुए उनकी सूची भी जारी कर दी गई है।
प्रदेश में 72 हजार 825 प्रशिक्षु शिक्षकों की होने वाली भर्ती के लिए रैंक जारी किया जा चुका है। बेसिक शिक्षा परिषद ने गुणांक के आधार पर कटऑफ तय कर लिया है। इसे जिलों में भेजने की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू करने की योजना है।
जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में इसे कब चस्पा किया जाएगा, इस पर फैसला अभी नहीं किया जा सका है। जिलों में कटऑफ भेजे जाने के बाद काउंसलिंग का कार्यक्रम तय किया जाएगा। विभागीय जानकारों की मानें तो कम से कम तीन बार काउंसलिंग की जाएगी।
पहली काउंसलिंग से रिक्त बचने वाले पदों के लिए दूसरी और तीसरी काउंसलिंग की जाएगी। बेसिक शिक्षा परिषद ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि काउंसलिंग में शामिल होने मात्र से नियुक्ति के लिए दावा नहीं किया जा सकेगा। काउंसलिंग में जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता भी नहीं दिया जाएगा।
काउंसलिंग के लिए दस्तावेज
आवेदन के समय किया गया रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट, बैंक में जमा की गई शुल्क की रसीद, ई आवेदन का प्रिंट आउट, शैक्षिक मूल प्रमाण पत्र, जाति, निवास, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, सभी अभिलेखों की दो सेट फोटो कापी, दो पासपोर्ट रंगीन फोटो, 10 रुपये के नान जूडिसियल स्टैंप पर शपथ पत्र, ई आवेदन में भरे गए पहचान पत्र मूल रूप, दो बिना टिकट लगा पता लिखा हुआ लिफाफा देना होगा। अंतिम रूप से चयनित होने के बाद किसी भी दशा में अन्य जिलों में काउंसलिंग के लिए अभिलेख वापस नहीं किए जाएंगे।
कोर्ट में सुनवाई 28 को
प्रदेश में प्रशिक्षु अध्यापकों की भर्ती में आयुसीमा पार कर चुके लोगों को भी शामिल किए जाने संबंधी आदेश का अनुपालन करने के मामले में अब 28 जनवरी को सुनवाई होगी। कोर्ट ने नौ जनवरी को आदेश दिया था कि भर्ती प्रक्रिया में उन लोगों को भी शामिल किया जाए जो पिछले विज्ञापन के समय अर्ह थे, परंतु इस बार आयु अधिक या कम हो जाने के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।
इस आदेश के बावजूद बेसिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट नहीं खुली और अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सके। प्रशांत रंजन पांडेय और आशीष मिश्र आदि ने प्रार्थनापत्र देकर कोर्ट का ध्यान इस समस्या की ओर दिलाया। न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने राज्य सरकार से बृहस्पतिवार को इस पर अपना पक्ष रखने को कहा था। स्थायी अधिवक्ता ने सुनवाई के समय जवाब दाखिल करने के लिए और समय की मांग की। इस पर कोर्ट ने उनको सोमवार तक की मोहलत दी है।