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Chitrakoot News: खुदकुशी के लिए उकसाने में तीन भाइयों को सजा
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चित्रकूट। महिला को खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में जिला जज विकास कुमार प्रथम ने दोषी तीन सगे भाईयों को सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। सजा पाने वाले तीनों आरोपी रिश्ते में मृतका के जेठ हैं।
बुधवार जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुन्दर मिश्रा ने बताया कि 29 मई 2022 को बांदा जिले के कमासिन थाने के अंदौरा निवासी रोहित कुमार यादव ने पहाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी गयी तहरीर में रोहित ने बताया था कि उसने अपनी बहन केता देवी की शादी पहाड़ी थाना क्षेत्र के भंभौर गांव के महुटा रूपौली लोखरिहापुरवा निवासी रविकरण के साथ वर्ष 2014 में की थी।
27 मई 2022 की शाम 4 बजे उसकी बहन केता का सास के साथ कुछ विवाद हो गया। जिसमें बहन के जेठ शिवमोहन यादव ने उसे लाठी से मारा। घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए ससुरालीजनों ने आग लगा दिया। इस मामले में उसने मृतका केता के जेठ गोरेलाल व राजा यादव आदि के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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बताया कि इस मामले में मृतका के पति और आरोपियों के सबसे छोटे भाई रविकरण ने भी गवाही दी थी। इसके चलते हत्यारोपी दो भाईयों की जमानत अब तक नहीं हो सकी और दोनों भाई अभी तक जेल में बंद हैं। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद बुधवार को जिला जज विकास कुमार प्रथम ने निर्णय सुनाया। लगभग दो साल पहले हुए आत्महत्या को उकसाने के इस मामले में दोष सिद्ध होने पर शिवमोहन, गोरेलाल व राजा यादव को सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
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बुधवार जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुन्दर मिश्रा ने बताया कि 29 मई 2022 को बांदा जिले के कमासिन थाने के अंदौरा निवासी रोहित कुमार यादव ने पहाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को दी गयी तहरीर में रोहित ने बताया था कि उसने अपनी बहन केता देवी की शादी पहाड़ी थाना क्षेत्र के भंभौर गांव के महुटा रूपौली लोखरिहापुरवा निवासी रविकरण के साथ वर्ष 2014 में की थी।
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27 मई 2022 की शाम 4 बजे उसकी बहन केता का सास के साथ कुछ विवाद हो गया। जिसमें बहन के जेठ शिवमोहन यादव ने उसे लाठी से मारा। घटना को आत्महत्या का रूप देने के लिए ससुरालीजनों ने आग लगा दिया। इस मामले में उसने मृतका केता के जेठ गोरेलाल व राजा यादव आदि के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। साथ ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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बताया कि इस मामले में मृतका के पति और आरोपियों के सबसे छोटे भाई रविकरण ने भी गवाही दी थी। इसके चलते हत्यारोपी दो भाईयों की जमानत अब तक नहीं हो सकी और दोनों भाई अभी तक जेल में बंद हैं। बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद बुधवार को जिला जज विकास कुमार प्रथम ने निर्णय सुनाया। लगभग दो साल पहले हुए आत्महत्या को उकसाने के इस मामले में दोष सिद्ध होने पर शिवमोहन, गोरेलाल व राजा यादव को सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई।