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समय पर सूचना न देने वालों पर होगी कार्रवाई

Thu, 29 Sep 2016 11:40 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, चित्रकूट
अमर उजाला ब्यूरो, चित्रकूट Updated Thu, 29 Sep 2016 11:40 PM IST
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Those who will not act on timely information
कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक के दौरान निर्देश देते राज्य सूचना आयोग के आयुक्त अरविंद सिंह विष्ट। - फोटो : amarujala

दो दिन तक जनसुनवाई के बाद राज्य सूचना आयुक्त अरविंद सिंह विष्ट ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मांगी गई सूचनाओं की जानकारी समय पर दी जाएं। ऐसा न करने वालों पर कार्रवाई होगी।

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 कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि जन सूचना अधिकार अधिनियम जब से लागू हुआ है, काफी लोगों को लाभ मिला है। इसके महत्व को देखते हुए सही सूचनाएं उपलब्ध कराएं। जनता को इनमें सूचनाएं मांगने का अधिकार है, जो भी निर्णय लें, वह उचित लें।
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उन्होंने कहा कि जिन प्रकरणों पर वर्ष 2012 से अभी तक जांच नहीं हुई है, वह दंड के भागीदार हैं। इसमें सुधार लाया जाय। वर्ष 2015 में जो अधिनियम लागू हुआ है, उसमें 42 ग का उल्लेख का अध्ययन करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति 500 शब्दों से अधिक की जानकारी मांगता है, तो उसे अधिकारी निरस्त कर सकते हैं।
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बैठक में डीएम मोनिका रानी, सीडीओ ए दिनेश कुमार, एडीएम विजय नारायण पांडेय, एसडीएम कर्वी नरेंद्र बहादुर सिंह, मानिकपुर राम शंकर, जिला विकास अधिकारी अजितेंद्र नारायण मिश्र ,उप निदेशक कृषि जगदीश नारायण, जिला पंचायत राज अधिकारी रामपाल सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी सुनील पुष्कर सहित समस्त जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

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