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Chitrakoot News: न्यायालय उठने तक दोषी को दी सजा, 1200 रुपये जुर्माना भी

Wed, 03 Dec 2025 01:04 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Wed, 03 Dec 2025 01:04 AM IST
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The accused was sentenced till the rising of the court and was also fined Rs 1200.
चित्रकूट। न्यायाधीश न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुश्री अंजलिका प्रियदर्शनी ने आयुध अधिनियम के मामले में एक दोषी को न्यायालय उठने तक सजा सुनाई। साथ ही उस पर 12 सौ रुपये जुर्माना भी लगाया। वर्ष 2012 में कर्वी कोतवाली पुलिस ने तमंचा व कारतूस के साथ गयादीन का पुरवा मजरा मऊ निवासी मुन्ना उर्फ कामता प्रसाद पकड़ा था। इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को न्यायालय में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेजा गया था। मामले की विवेचना कर विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था। कोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने पक्ष व विपक्ष की दलीलें सुनीं। बाद में आरोपी को दोषी करार दिया। मंगलवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय सुश्री अंजलिका प्रियदर्शनी ने दोषी को सजा दी। (संवाद)
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