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Chitrakoot News: किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म में दस साल कैद

Mon, 15 Jul 2024 11:52 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 15 Jul 2024 11:52 PM IST
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Ten years imprisonment for kidnapping and raping a teenager
चित्रकूट। किशोरी को बरगला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 13 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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बहिलपुरवा थाने के एक गांव के एक ग्रामीण ने बताया कि 15 जनवरी 2019 को उसकी नाबालिग बहन को कोई व्यक्ति बरगला कर भगा ले गया था। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करने के बाद विवेचना शुरू की। सेमरदहा गांव के पिपरोही पुरवा निवासी पप्पू उर्फ मुर्तजा को गिरफ्तार किया गया था। पीड़िता के बयान और चिकित्सीय परीक्षण के बाद पुलिस ने इस मामले में पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं की बढोत्तरी करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीले सुनने के बाद सोमवार को विशेष न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने पप्पू उर्फ मुर्तजा को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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