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शहर कोतवाल, दो दरोगा और पांच पुलिसकर्मियों पर एफआईआर के आदेश

Sat, 25 Jul 2020 10:54 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 25 Jul 2020 10:54 PM IST
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shahar kotavaal, do daroga aur paanch pulisakarmiyon par ephaeeaar ke aadesh
चित्रकूट। सदर कोतवाली के कोतवाल, दो दरोगा और पांच पुलिसकर्मियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इन पर भूमि विवाद के दौरान एक पक्ष के घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर को जबरन कोतवाली में लाकर खड़ा कराने का आरोप है। पीड़ित के विरोध करने पर गाली गलौज कर फर्जी मामले में जेल भेजने की धमकी दी थी।
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सदर कोतवाली इलाके के बनवारीपुर रोड कसहाई निवासी चंदन सिंह कोटार्य ने आरोप लगाया कि भाई का दूसरे पक्ष से भूमि का विवाद था। इसमें कोतवाली पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई की थी। 22 जून की दोपहर घर के बाहर भाई विनोद कुमार का ट्रैक्टर खड़ा था। कोतवाल पंकज पांडेय, दरोगा शिवपूजन, विजय कुमार अपने पांच हमराहियों के साथ पहुंचे। घर में भाई विनोद के न होने की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस टीम जबरन ट्रैक्टर ले जाने लगी। विरोध करने पर गाली गलौज किया। पुलिस टीम ने कहा कि ज्यादा नेता मत बनो, इतने फर्जी मुकदमे लिख देंगे कि नानी याद आ जाएगी...। इसके बाद ट्रैक्टर ले जाकर कोतवाली में खड़ा कर लिया। शाम को वह भाई विनोद के साथ कोतवाली पहुंचा तो बिना ट्रैक्टर दिए लौटा दिया गया।
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अधिवक्ता राजेश सिंह चौहान ने बताया कि इस मामले में एससी-एसटी एक्ट मामले के विशेष न्यायाधीश सतीश चंद्र द्विवेदी ने दोनों पक्षों की बात जानने के बाद शुक्रवार को सभी आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। वहीं कोतवाल पंकज पांडेय ने बताया कि उन पर व टीम पर लगाए गए आरोप गलत हैं। दो पक्षों के बीच भूमि विवाद का मामला था। जांच में सच्चाई सामने आ जाएगी। अदालत के आदेश का पालन किया जाएगा।
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