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पुलिस को राहत, अब 22 तक दाखिल करें रिपोर्ट

Wed, 13 Oct 2021 11:51 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 13 Oct 2021 11:51 PM IST
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Relief to police, file report till 22
चित्रकूट। डाकू गौरी यादव के साथी भालचंद्र के एनकाउंटर में अदालत के 17 एसटीएफ व पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश मामले में बुधवार को मियाद खत्म होने पर पुलिस टीम ने अदालत में अपना पक्ष रखा। लंबी सुनवाई के बाद दूसरे पहर अदालत ने पुलिस टीम को राहत देते हुए 22 अक्टूबर तक पूरी रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं। इससे कचहरी में मौजूद आरोपी पक्ष ने राहत की सांस ली।
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एनकाउंटर में मारे गए 25 हजार के इनामी भालचंद्र की पत्नी नथुनिया देवी के अधिवक्ता राजेंद्र यादव ने बताया कि एसपी समेत 17 एसटीएफ और पुलिसकर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश मामले में पुलिस टीम ने बुधवार को अदालत में अपना पक्ष रखा। अभी तक रिपोर्ट दर्ज न किये जाने के बारे में कई तकनीकी समस्याएं और अन्य कारण अदालत को बताए। साथ ही अदालत से और समय देने की मांग की। अधिवक्ता ने बताया कि एक पुराने केस को आधार बनाकर कोर्ट में कहा कि ऐसी व्यवस्था है कि विपक्षी को अवसर देना चाहिए। इसी आधार पर एडीजे एफटीसी (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) के विशेष न्यायाधीश विपिन नारायण पांडेय ने पुलिस टीम को 21 अक्टूबर तक सभी आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही यह भी कहा कि दर्ज रिपोर्ट की पूरी आख्या अदालत में 22 अक्टूबर को पेश करें।
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गौरतलब है कि कोर्ट ने बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के जंगल में हुई इस मुठभेड़ मामले में (156 -3) के तहत तत्कालीन एसपी समेत 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिये थे। इसमें दो दिन के अंदर आख्या मांगी गई थी। समय सीमा समाप्त होने के बाद भी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं किया। भालचंद्र की पत्नी नथुनिया देवी और अधिवक्ता राजेंद्र यादव ने बताया कि अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। इसी आधार पर सुनवाई चल रही है।
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