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जेल में गैंगवार की न्यायिक जांच में दर्ज कराएं बयान
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चित्रकूट। जिला जेल में हुई गैंगवार घटना की न्यायिक जांच जारी है। इस संबंध में मृतकों के परिजन या इससे जुड़े कोई भी अन्य व्यक्ति 11 जनवरी से 31 जनवरी तक साक्ष्य दे सकता है।
14 मई 2021 की सुबह जिला जेल रगौली गोलियों की तड़तडाहट से गूंज उठा था। जिसमें जेल में बंद विचाराधीन बंदी कुख्यात अपराधी अंशु दीक्षित उर्फ सुमित ने जेल परिसर में ही अन्य कुख्यात अपराधी मेराज अहमद खान और मुकीम उर्फ काला को गोलियों से मार डाला था। इसकी जानकारी मिलते ही जिले की पुलिस टीम ने जेल के अंदर ही हत्यारोपी को घेरकर मार गिराया था। इस मामले की जांच जारी है।
जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर ने बताया कि मामले की न्यायिक जांच सिविल जज (सीडि)/ एसीजेएम चित्रकूट द्वारा की जा रही है। इस संबंध में मृतकों के कोई भी परिजन या इससे जुड़े कोई अन्य व्यक्ति अभिलेख, साक्ष्य या बयान संबधित जज की कोर्ट में कार्य अवधि (मंगलवार व शनिवार को छोड़कर) के दौरान दर्ज करा सकता है।
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14 मई 2021 की सुबह जिला जेल रगौली गोलियों की तड़तडाहट से गूंज उठा था। जिसमें जेल में बंद विचाराधीन बंदी कुख्यात अपराधी अंशु दीक्षित उर्फ सुमित ने जेल परिसर में ही अन्य कुख्यात अपराधी मेराज अहमद खान और मुकीम उर्फ काला को गोलियों से मार डाला था। इसकी जानकारी मिलते ही जिले की पुलिस टीम ने जेल के अंदर ही हत्यारोपी को घेरकर मार गिराया था। इस मामले की जांच जारी है।
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जेल अधीक्षक अशोक कुमार सागर ने बताया कि मामले की न्यायिक जांच सिविल जज (सीडि)/ एसीजेएम चित्रकूट द्वारा की जा रही है। इस संबंध में मृतकों के कोई भी परिजन या इससे जुड़े कोई अन्य व्यक्ति अभिलेख, साक्ष्य या बयान संबधित जज की कोर्ट में कार्य अवधि (मंगलवार व शनिवार को छोड़कर) के दौरान दर्ज करा सकता है।
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