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अधिवक्ताओं की बैठक में जीएसटी पर उठे सवाल

Sat, 13 Aug 2016 11:01 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, चित्रकूट
अमर उजाला ब्यूरो, चित्रकूट Updated Sat, 13 Aug 2016 11:01 PM IST
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Questions raised on GST in the meeting of advocates
बैठक में अधिवक्ता संजय कुमार को सम्मानित करते प्रदेश अध्यक्ष हर्ष शर्मा व अन्य। - फोटो : अमर उजाला

चित्रकूट। उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन की प्रादेशिक कार्यकारिणी की बैठक में जीएसटी कानून का मुद्दा छाया रहा। कुछ अधिवक्ताओं ने इसके लागू करने के तरीके पर सवाल उठाए तो कुछ ने विभागीय अधिकारियों पर अपेक्षित सहयोग न करने की शिकायत की।        धर्मनगरी के सीतापुर स्थित श्रीजी भवन के सभागार में शनिवार को उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन की प्रादेशिक कार्यकारिणी की बैठक हुई जिसमें शाहजहांपुर, इलाहाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, कौशांबी, फतेहपुर, लखनऊ, बांदा व चित्रकूट के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष हर्ष शर्मा ने कहा कि अधिकारियों व व्यापारियों के बीच की कड़ी अधिवक्ताओं  को वाणिज्य कर विभाग से अपेक्षित सहयोग न मिलने की शिकायतें अक्सर आती रहती हैं। विभागीय अधिकारियों को व्यापारियों को परेशान नहीं करना चाहिए।

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अधिवक्ता के माध्यम से उसका टैक्स व अन्य विभागीय कार्य आसानी से हों ताकि व्यापार को आगे बढ़ा सके लेकिन कहीं-कहीं ऐसी शिकायतें मिली हैं कि अधिकारी सीधे व्यापारियों से डीलिंग कर परेशान करते हैं। यह परंपरा खत्म होनी चाहिए। हाल ही में जीएसटी विधेयक पास हुआ है। कुछ दिनों बाद हर जगह यह लागू होगा। इस कानून को अभी तक पूरी तरह नहीं पढ़ा-समझा गया है। प्रदेश महामंत्री जगदीश कपूर ने कहा कि अधिवक्ता चाहते हैं कि व्यापारियों के हित का ही कानून हो जिससे कम लिखा पढ़ी और कम भागदौड़ करनी पड़े।       वाणिज्य कर झांसी के एडिशनल कमिशभनर एमएल गुप्ता और बांदा के डिप्टी वाणिज्यकर अधिकारी ललित मिश्रा ने कहा कि व्यापारियों को परेशान करना कतई मंशा नहीं रहती जो अधिकारी अधिवक्ताओं व व्यापारियों को बेवजह परेशान करता हो उसका नाम बताएं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चित्रकूट जिले में ऐसा हो भी चुका है जब व्यापारियों की शिकायत पर एक अधिकारी के खिलाफ जांच कराकर कार्रवाई भी की गई। जीएसटी के बारे में कहा कि अभी तक यही माना जा रहा है कि इसके लागू होने से व्यापारियों के साथ अधिवक्ताओं को भी राहत होगी। फिलहाल प्रदेश सरकार जब यहां लागू करेगी तो नियमानुसार काम होगा। किसी भी व्यापारी व कर अधिवक्ता को अधिकारी बेवजह परेशान नहीं करेगा।

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