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सैनिक के परिजनों को 81 लाख की क्षतिपूर्ति देने का आदेश

Sat, 05 Oct 2019 11:12 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 05 Oct 2019 11:12 PM IST
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Order to give compensation of 81 lakh to the kin of the soldier
चित्रकूट। प्रयागराज के बमरौली एयरपोर्ट पर तैनात दिवंगत सैनिक की पत्नी समेत माता-पिता को अदालत ने बीमा कंपनी को 81 लाख, 71 हजार 740 रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है। शनिवार को जिले के इस एतिहासिक निर्णय के बाद दिवंगत सैनिक के परिजनों की आंखें नम हो गईं। यह फैसला तीन साल की लंबी सुनवाई के बाद आया है।
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जिला कचहरी में अधिवक्ता मनोज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि सन 2016 में यह वाद दाखिल किया था, जिसमें प्रयागराज के बमरौली एयरपोर्ट में तैनात सैनिक प्रदीप कुमार सिंह की पत्नी नेहा सिंह निवासी भरतपुरी चित्रकूट व उनके परिजनों ने अदालत में क्लेम का मुकदमा दाखिल किया था। दिवंगत सैनिक की पत्नी के अनुसार 20 अक्टूबर 2016 को पति प्रदीप सिंह बमरौली एयरपोर्ट से डयूटी कर शाम को स्कूटी से अपने आवास मीरापुर प्रयागराज लौट रहे थे। तभी रास्ते में मारुती शिव्फ्ट ने स्कूटी में टक्कर मार दी, इससे पति की मृत्यु हो गई थी।
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अधिवक्ता मनोज त्रिपाठी ने बताया कि इस मामले में दिवंगत सैनिक की पत्नी नेहा, पुत्री वैष्णवी समेत पिता छोटेलाल, मां श्यामा सिंह की ओर से चित्रकूट के अपर जिला जज कोर्ट में क्षतिपूर्ति का मुकदमा दायर किया गया था। तीन साल की लंबी बहस व अन्य गवाहों के बयान के बाद शनिवार को अपर जिला जज रामलखन सिंह चंदरौल ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड माल रोड कानपुर को वादी को 81 लाख 71 हजार 740 रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया है।
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