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Chitrakoot News: चकबंदी में लापरवाही वाले लेखपाल को तत्काल करें निलंबित

Sat, 07 Dec 2024 12:07 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Dec 2024 12:07 AM IST
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Immediately suspend the accountant who is negligent in consolidation
चित्रकूट। जिले में चकबंदी प्रक्रिया भी ग्रामों में चकबंदी कार्ययोजना के अनुरूप कार्य को गति प्रदान करने के उद्देश्य से शुक्रवार को समीक्षा बैठक हुई। उप संचालक चकबंदी एडीएम राजेश प्रसाद ने कहा कि चकबंदी प्रक्रिया को निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ गति प्रदान करने पर जोर दिया गया।एक लेखपाल को निलंबित व छह का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं।
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शुक्रवार को बैठक में उप संचालक चकबंदी अपर जिलाधिकारी न्यायिक ने कहा कि टुकड़ों में बंटी किसानों की जमीन को एक स्थान पर करने के साथ रास्ते और अन्य सार्वजनिक स्थानों के लिए स्थान देने, अवैध कब्जे से भूमि को मुक्त कराने के उद्देश्य से चकबंदी की जाती है। जिले में वर्तमान समय में चल रही चकबंदी प्रक्रिया में भू-चित्र पुनरीक्षण में 21 गांव, पड़ताल स्तर पर तीन गांव, विनियम अनुपात में एक गांव, पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर में चार गांव, प्रारम्भिक चकबंदी योजना के निर्माण व प्रकाशन में 11 गांव, चकबंदी योजना के पुष्टीकरण में 12 गांव, कब्जा परिवर्तन में 13 बुजुर्ग, अंतिम अभिलेख की तैयारी के तहत तीन गांव खरौंध व छेछरिहा बुजुर्ग व में खंडेहा हर्रा, बगरेही, खरौंध, मऊ मुस्तकिल, खरुही, सालिकपुर, छेछरिहा बुजुर्ग व मलवारा गांव शामिल है। जिनमें खंडेहा व मऊ मुस्तकिल में प्रकाशन कराया जा चुका है।
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बैठक में सहायक चकबंदी अधिकारी लईक अहमद ने बताया कि राजापुर तहसील के महरुछ गांव में लेखपाल संजीव द्वारा कुछ गलत तथ्य लिखे गए थे। इस पर उप संचालक चकबंदी ने बंदोबस्त अधिकारी को निर्देश दिए कि इस प्रकार की लापरवाही करने वाले लेखपाल को तत्काल निलम्बित करें। इसके अलावा कार्य में लापरवाही करने के कारण लेखपाल मोहित कुमार, अमित कुमार, महेन्द्र शर्मा, सर्वेश कुमार, अशोक कुमार और अयोध्या प्रसाद का वेतन रोकने के निर्देश देते हुए कहा कि जिलाधिकारी की मंशा के अनुरूप चकबंदी कार्य में किसानों को परेशानी नहीं होनी चाहिए।
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