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Chitrakoot News: दहेज हत्या में पति को दस साल की सजा
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चित्रकूट। न्यायालय फास्ट टै्रक कोर्ट ने दहेज हत्या के दोषी पति को दस वर्ष कारावास की सजा व 6 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
कोतवाल उपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कर्वी शहर के जानकीपुरी निवासी चंपा देवी पत्नी मैयादीन ने 2022 में कोतवाली कर्वी में मामला दर्ज कराया था कि उसकी पुत्री मीरा को ससुराल वालों ने प्रताड़ित कर कीटनाशक दवा पिला दी। इससे उसकी पुत्री की मौत इलाज के दौरान हो गई थी।
इस मामले में आरोपी बांदा जिले के बदौसाा निवासी पति दशरथ उर्फ लरकू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पैरोकार आरक्षी वेदांत व मॉनिटरिंग सेल प्रभारी प्रकाश यादव व उनकी उनकी टीम ने पैरवी की। जिस पर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट टै्रक कोर्ट के जज नीरज कुमार श्रीवास्तव ने अभियुक्त बांदा जिले के बदौसा निवासी दशरथ को दस वर्ष की सजा सुनाई है।
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कोतवाल उपेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कर्वी शहर के जानकीपुरी निवासी चंपा देवी पत्नी मैयादीन ने 2022 में कोतवाली कर्वी में मामला दर्ज कराया था कि उसकी पुत्री मीरा को ससुराल वालों ने प्रताड़ित कर कीटनाशक दवा पिला दी। इससे उसकी पुत्री की मौत इलाज के दौरान हो गई थी।
इस मामले में आरोपी बांदा जिले के बदौसाा निवासी पति दशरथ उर्फ लरकू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पैरोकार आरक्षी वेदांत व मॉनिटरिंग सेल प्रभारी प्रकाश यादव व उनकी उनकी टीम ने पैरवी की। जिस पर न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट टै्रक कोर्ट के जज नीरज कुमार श्रीवास्तव ने अभियुक्त बांदा जिले के बदौसा निवासी दशरथ को दस वर्ष की सजा सुनाई है।
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