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Chitrakoot News: नवविवाहिता की मौत मामले में पति को आठ साल की सजा

Wed, 08 Nov 2023 12:38 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 08 Nov 2023 12:38 AM IST
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Husband sentenced to eight years in death of newly married woman
चित्रकूट। विवाह के मात्र चार माह बाद दहेज हत्या के मामले में दोषी मृतका के पति को अदालत ने आठ वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मृतका के सास-ससुर को सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है।प्रत्येक को सात-सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
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मंगलवार को सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) गोपाल दास ने बताया कि राजापुर थाना क्षेत्र के देवारी गांव के निवासी रामप्रकाश ने आठ अक्तूबर 2019 को बहिलपुरवा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी बेटी राखी की शादी 8 जून 2019 को ऐंचवारा गांव के निवासी अनिल कुमार उर्फ सोनू के साथ की थी।
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शादी के एक सप्ताह बाद से ही ससुरालीजन दहेज को लेकर पुत्री को परेशान करने लगे थे। इसकी जानकारी मिलने पर वह बेटी के ससुराल गया और असमर्थता जाहिर की। इसके बाद रक्षाबंधन में बेटी मायके आई और त्योहार के बाद उसका पति अनिल कुमार वापस ससुराल ले गया। जहां ससुरालीजनों ने सात अक्तूबर 2019 को बेटी को मार डाला। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया था और न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद त्वरित न्यायालय के अपर जिला जज संजय कुमार ने पति के अलावा ससुर सत्यनारायण व सास रंची देवी को सजा सुनाई है।
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