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Chitrakoot News: गैंगस्टर मंगी केवट व उसके चार बेटों को सजा
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चित्रकूट । गैंगस्टर मंगी केवट और उसके चार बेटों को विशेष न्यायाधीश ने दोषी पाए जाने पर पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को पांच पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक शिवबचन सिंह ने 18 मार्च 2014 को कर्वी कोतवाली के शंकर बाजार कर्वी निवासी मंगी उर्फ दयाशंकर केवट उसके बेटे सागर उर्फ संतोष केवट, छोटा केवट, राजा केवट व मुन्ना केवट के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। पुलिस ने अनुसार गैंग लीडर मंगी केवट नाजायज गिरोह संगठित रूप से तैयार कर अपराध कर रहा था। क्षेत्रीय जनता दबी जुबान से इस बात को स्वीकार करती थी। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के पश्चात शुक्रवार को दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने निर्णय सुनाया। जिसमें मंगी उर्फ दयाशंकर केवट के साथ उसके बेटे सागर उर्फ संतोष केवट, छोटा केवट, राजा केवट व मुन्ना केवट को पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई।
जानलेवा हमले के मामले में डाकू गोप्पा को सात सात की कैद
चित्रकूट ।गांव के ही एक युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में जेल में बंद डाकू भोले उर्फ रामगोपाल उर्फ गोप्पा को न्यायालय ने सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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पहाड़ी थाने के हर्रा गांव के निवासी रामराज पुत्र सूरजदीन ने 10 जुलाई 2015 को अपने गांव के ही रहने वाले डाकू भोले उर्फ रामगोपाल उर्फ गोप्पा यादव के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार डाकू गोप्पा ने अपने साथियों के साथ जान से मारने की नीयत से उस पर तमंचे से फायर किया था। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करते हुए घायल का चिकित्सीय परीक्षण कराया था। इस घटना के लगभग दो साल बाद डाकू गोप्पा को गिरफ्तार कर लिया गया था। साथ ही पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनुराग कुरील ने शुक्रवार को इस मामले में निर्णय सुनाया जिसमें दोष सिद्ध होने पर जेल में बंद दस्यु गोप्पा को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई
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तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक शिवबचन सिंह ने 18 मार्च 2014 को कर्वी कोतवाली के शंकर बाजार कर्वी निवासी मंगी उर्फ दयाशंकर केवट उसके बेटे सागर उर्फ संतोष केवट, छोटा केवट, राजा केवट व मुन्ना केवट के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। पुलिस ने अनुसार गैंग लीडर मंगी केवट नाजायज गिरोह संगठित रूप से तैयार कर अपराध कर रहा था। क्षेत्रीय जनता दबी जुबान से इस बात को स्वीकार करती थी। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने इस मामले में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के पश्चात शुक्रवार को दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने निर्णय सुनाया। जिसमें मंगी उर्फ दयाशंकर केवट के साथ उसके बेटे सागर उर्फ संतोष केवट, छोटा केवट, राजा केवट व मुन्ना केवट को पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई।
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जानलेवा हमले के मामले में डाकू गोप्पा को सात सात की कैद
चित्रकूट ।गांव के ही एक युवक पर जानलेवा हमला करने के मामले में जेल में बंद डाकू भोले उर्फ रामगोपाल उर्फ गोप्पा को न्यायालय ने सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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पहाड़ी थाने के हर्रा गांव के निवासी रामराज पुत्र सूरजदीन ने 10 जुलाई 2015 को अपने गांव के ही रहने वाले डाकू भोले उर्फ रामगोपाल उर्फ गोप्पा यादव के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता के अनुसार डाकू गोप्पा ने अपने साथियों के साथ जान से मारने की नीयत से उस पर तमंचे से फायर किया था। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज करते हुए घायल का चिकित्सीय परीक्षण कराया था। इस घटना के लगभग दो साल बाद डाकू गोप्पा को गिरफ्तार कर लिया गया था। साथ ही पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम अनुराग कुरील ने शुक्रवार को इस मामले में निर्णय सुनाया जिसमें दोष सिद्ध होने पर जेल में बंद दस्यु गोप्पा को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई