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छेडख़ानी व पॉक्सो एक्ट के आरोपी को चार साल कैद

Mon, 11 Oct 2021 11:30 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 11 Oct 2021 11:30 PM IST
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Four years imprisonment for molestation
चित्रकूट। नाबालिग से छेड़खानी करने के दोषी को अदालत ने चार साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दस हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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विशेष लोक अभियोजक तेज प्रताप सिंह ने बताया कि रैपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव के ग्रामीण ने 29 जनवरी 2017 को थाने में जितेंद्र कुमार यादव के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को घर आकर अश्लील हरकत की और जबरन मोबाइल देकर बहलाने की कोशिश की। इसी मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं गईं। प्रभारी निरीक्षक रैपुरा अजीत कुमार पांडेय व पैरोकार आरक्षी धनेश मिश्रा ने समय पर गवाहों की पेशी कराई। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) संजय के. लाल ने पाक्सो व एससी, एसटी के दोषी जितेंद्र कुमार निवासी देवकली को चार वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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