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तिहरे हत्याकांड में छह को आजीवन कारावास
चित्रकूट
Updated Wed, 31 Aug 2016 10:31 PM IST
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आदेश्ा
- फोटो : अमर उजाला
पांच साल पहले तीन लोगों की गोली मारकर हत्या करने के मामले में बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आधा दर्जन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा सभी को तीस-तीस हजार का अर्थदंड भी देय होगा। सातवें नाबालिग आरोपी पर मामला विचाराधीन है।
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घटना राजापुर थाना क्षेत्र के पराको सोतीपुरवा मजरा की है। अभियोजन अधिकारी दिलीप श्रीवास्तव व अवधेश यादव ने बताया कि 25 फरवरी 2010 को सोतीपुरवा के चुनकावन यादव पुत्र जवाहरलाल के भाई और बहनोई पूरे परिवार के साथ मैहर मप्र से उसके पुत्र का मुंडन कराकर लौट रहे थे।
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रिश्तेदारों को विदा करने के बाद जैसे ही परिजन घर की लौटने लगे तो रास्ते में पुरवा के ही जगपत उर्फ बच्चा पुत्र नत्थ्ूा, अखिलेश व उमेश पुत्रगण जगपत, सुरपत व गनपत पुत्रगण नत्थू, ढुनगन पुत्र भाटा केवट और धीरेंद्र ने असलहों के साथ सबको घेर लिया।
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काफी देर तक बहस होने के बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ जिसमें आरोपी पक्ष की ओर से ताबडतोड़ गोलियां चलाई गई। जिसमें वादी चुनकावन के बहनोई गुड्डू, भाई श्याम व सुंदर की मौत हो गई। जबकि प्रेमला घायल हुई थी।
इसी मामले में बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज आशीष जैन ने आरोपी जगपत, अखिलेश, उमेश, सुरपत, गनपत व ढुनगन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सातवें आरोपी धीरेंद्र के नाबालिग होने पर अदालत में सुनवाई जारी है।