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जुड़वा बच्चों के हत्यारोपियों की जमानत याचिका खारिज
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चित्रकूट। बहुचर्चित जुड़वा भाई प्रियांश व श्रेयांश हत्याकांड मामले के आरोपियों की जमानत को लेकर सतना मप्र की दस्यु प्रभावित क्षेत्र अंतर्गत गठित विशेष अदालत में सुनवाई हुई। जिसमें अदालत ने इस मामले को बेहद संगीन मानते हुए आरोपियों को जमानत देने से इंकार कर दिया गया। अभियोजन ने तर्क दिया कि जमानत देने से साक्ष्यों को प्रभावित कर सकते हैं।
अभियोजन प्रवक्ता फखरूद्दीन ने बताया कि आरोपी अपूर्व उर्फ पिंटू यादव पुत्र रामरूप यादव निवासी गुरदहा थाना भदोहा जिला हमीरपुर ने 15 मई को अधिवक्ता के माध्यम से विशेष न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई 20 मई को हुई। अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आरोपी को जमानत देने से साक्ष्य प्रभावित कर सकता है।
तीन दिन में लिए जाएंगे 15 लोगों के बयान
चित्रकूट। मामले के साक्ष्य जुटाने के लिए गवाहों से गवाही ली जाएगी। जिसके लिए 29, 30, व 31 मई तारीख तय की गई है। न्यायालय ने गवाहों को तलब करने के लिए सम्मन जारी करने के आदेश दिए है। तीन दिन में अदालत के समक्ष पंद्रह गवाहों के बयान लिए जाएंगे।
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अभियोजन प्रवक्ता फखरूद्दीन ने बताया कि आरोपी अपूर्व उर्फ पिंटू यादव पुत्र रामरूप यादव निवासी गुरदहा थाना भदोहा जिला हमीरपुर ने 15 मई को अधिवक्ता के माध्यम से विशेष न्यायालय में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। जिसकी सुनवाई 20 मई को हुई। अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आरोपी को जमानत देने से साक्ष्य प्रभावित कर सकता है।
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तीन दिन में लिए जाएंगे 15 लोगों के बयान
चित्रकूट। मामले के साक्ष्य जुटाने के लिए गवाहों से गवाही ली जाएगी। जिसके लिए 29, 30, व 31 मई तारीख तय की गई है। न्यायालय ने गवाहों को तलब करने के लिए सम्मन जारी करने के आदेश दिए है। तीन दिन में अदालत के समक्ष पंद्रह गवाहों के बयान लिए जाएंगे।
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