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Chitrakoot News: दुष्कर्म में दस साल कैद की सजा

Wed, 16 Aug 2023 11:56 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 16 Aug 2023 11:56 PM IST
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10 years imprisonment for rape
चित्रकूट। खेत से आ रही महिला को चाची बोलकर बाइक से घर तक छोड़ने के बहाने ले जाकर दुष्कर्म करने वाले युवक को जिला जज ने 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 15 हजार के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
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बुधवार को जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्यामसुंदर मिश्रा ने बताया कि एक महिला ने पहाडी थाने में 19 दिसम्बर 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़ित के अनुसार वह 17 दिसम्बर को अपने घर से खेत गई थी। वहां से लौटते समय बखटा बुजुर्ग गांव का निवासी शिवकंधाई उर्फ भुकरी उसे चाची बोलकर बाइक से मिला और उसे साथ चलने को कहा।
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पीडि़ता ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन ज्यादा जोर देने पर वह बाइक पर बैठ गई। इसके बाद बाइक सवार युवक ने उसके घर के पास गाडी नहीं रोकी और तेज रफ्तार करके अपने घर के अंदर ले गया। इसके बाद उसने दरवाजा बंद कर तमंचे के जोर पर उसे गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी और जबरन दुष्कर्म किया। उससे छूटते ही पीडि़ता पीछे के दरवाजे से भागकर अपने घर लौटी। पीडि़ता के अनुसार उसके पति कानपुर में रहते थे, उनको सूचना देकर यहां बुलाने के बाद उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर पीडि़ता का चिकित्सीय परीक्षण कराया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
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बचाव और अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बुधवार को जनपद न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने शिवकंधाई को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा और 15 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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