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मातृ मृत्यु-दर में सुधार लाने के लिए जारी किया गया टोल फ्री नंबर
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चंदौली। मातृ मृत्युदर में सुधार लाने व सही आंकड़ों की जानकारी के लिए शासन की ओर से नई पहल शुरू की गई है। इसके तहत मातृ मृत्यु की सूचना देने वालों को एक हजार रुपये ऑनलाइन उनके खाते में भेजा जाएगा। यह जानकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. वीपी द्विवेदी ने दी है।
बताया कि गर्भवती की प्रसव के पूर्व व प्रसव के दौरान मौत होती है तो इसकी सूचना टोल फ्री नंबर 104 पर देने वालों को एक हजार रुपये प्रदान किये जाएंगे। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी व एनएचएम डॉ. आरबी शरण ने कहा कि शासन स्तर से मृत्यु की सूचना में गुणात्मक सुधार के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण पहल है। मृतक के परिजन, पड़ोसी, आशा या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी टोल फ्री नंबर पर सूचना दे सकते हैं। मृतक महिला का नाम, आयु व पति का नाम और घर का पता बताना अनिवार्य है। इसके तहत प्रथम सूचना देने वाले व्यक्ति को उसके खाते में एक हजार रुपया ऑनलाइन भेजा जाएगा। मातृ मृत्यु की सूचना मिलने पर स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात प्रभारी चिकित्साधिकारी व डाक्टर को मौत के कारण की रिपोर्ट एक सप्ताह में सीएमओ कार्यालय में जमा करनी होगी ।
मातृत्व स्वास्थ्य परामर्शदाता मनोज कुमार ने बताया कि सीएमओ कार्यालय को अप्रैल 2021 से अब तक 25 गर्भवती महिलाओं के मृत्यु की सूचना दी गई है। सूचना के बाद सामुदायिक स्तर पर मातृ मृत्यु अर्थात गर्भवास्था से लेकर प्रसव के 42 दिनों के अंदर महिला की मृत्यु होने की सबसे पहले सूचना देने वाले व्यक्ति को एक हजार रुपये की धनराशि उसके बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। बताया कि जिले के सभी पीएचसी व सीएचसी के साथ अन्य चिकित्सालयों पर टोल फ्री नंबर अंकित किए जाने की सूचना जारी कर दी गई है।
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बताया कि गर्भवती की प्रसव के पूर्व व प्रसव के दौरान मौत होती है तो इसकी सूचना टोल फ्री नंबर 104 पर देने वालों को एक हजार रुपये प्रदान किये जाएंगे। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी व एनएचएम डॉ. आरबी शरण ने कहा कि शासन स्तर से मृत्यु की सूचना में गुणात्मक सुधार के लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण पहल है। मृतक के परिजन, पड़ोसी, आशा या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी टोल फ्री नंबर पर सूचना दे सकते हैं। मृतक महिला का नाम, आयु व पति का नाम और घर का पता बताना अनिवार्य है। इसके तहत प्रथम सूचना देने वाले व्यक्ति को उसके खाते में एक हजार रुपया ऑनलाइन भेजा जाएगा। मातृ मृत्यु की सूचना मिलने पर स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात प्रभारी चिकित्साधिकारी व डाक्टर को मौत के कारण की रिपोर्ट एक सप्ताह में सीएमओ कार्यालय में जमा करनी होगी ।
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मातृत्व स्वास्थ्य परामर्शदाता मनोज कुमार ने बताया कि सीएमओ कार्यालय को अप्रैल 2021 से अब तक 25 गर्भवती महिलाओं के मृत्यु की सूचना दी गई है। सूचना के बाद सामुदायिक स्तर पर मातृ मृत्यु अर्थात गर्भवास्था से लेकर प्रसव के 42 दिनों के अंदर महिला की मृत्यु होने की सबसे पहले सूचना देने वाले व्यक्ति को एक हजार रुपये की धनराशि उसके बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। बताया कि जिले के सभी पीएचसी व सीएचसी के साथ अन्य चिकित्सालयों पर टोल फ्री नंबर अंकित किए जाने की सूचना जारी कर दी गई है।
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