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प्राथमिकता के आधार पर करें प्रार्थना-पत्रों का निस्तारण-सूचना आयुक्त
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चंदौली। सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने जन सूचना अधिकार अधिनियम के लंबित मामलों की सुनवाई जिलाधिकारी सभागार में बृहस्पतिवार को की। उन्होंने कहा कि प्रार्थना पत्रों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाए।
सूचना आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि जन सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 4-1बी का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। आवेदक को प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए और जो प्रार्थना पत्र उनसे अथवा उनके विभाग से संबंधित न हो उन्हें संबंधित अधिकारी एवं विभाग को प्रत्येक दशा में पां दिवस के अंदर उपलब्ध करा दें। बताया कि सुनवाई सूचना आयोग, लखनऊ में होने पर आने-जाने में लोगों का समय और पैसा व्यय होता था। इसीलिए आयोग स्वयं सुनवाई करने के लिये जिले में आयोग ने व्यवस्था की है।
चंदौली। राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत 214 मामलों की सुनवाई की। राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले पत्रों का समय से जवाब उपलब्ध करा दिया जाय। मामलों के समाधान में विलंब न हो। इस दौरान जिलाधिकारी संजीव सिंह, अपर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा उपस्थित रहे।
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सूचना आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि जन सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 4-1बी का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। आवेदक को प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराई जाए और जो प्रार्थना पत्र उनसे अथवा उनके विभाग से संबंधित न हो उन्हें संबंधित अधिकारी एवं विभाग को प्रत्येक दशा में पां दिवस के अंदर उपलब्ध करा दें। बताया कि सुनवाई सूचना आयोग, लखनऊ में होने पर आने-जाने में लोगों का समय और पैसा व्यय होता था। इसीलिए आयोग स्वयं सुनवाई करने के लिये जिले में आयोग ने व्यवस्था की है।
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चंदौली। राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सूचना अधिकार अधिनियम के तहत 214 मामलों की सुनवाई की। राज्य सूचना आयुक्त ने कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले पत्रों का समय से जवाब उपलब्ध करा दिया जाय। मामलों के समाधान में विलंब न हो। इस दौरान जिलाधिकारी संजीव सिंह, अपर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा उपस्थित रहे।
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