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चंदौली में मंगलवार से सुबह सात बजे से खुलेंगी दुकानें

Sun, 30 May 2021 10:57 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 30 May 2021 10:57 PM IST
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Shops will open in Chandauli from Tuesday to seven in the morning
पीडीडीयू नगर। कोरोना संक्रमण के बाद जिले में लगे कुल 31 दिन के कोरोना कर्फ्यू के बाद मंगलवार, एक जून से सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक दुकानें खुलेंगी। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 55 जिलों की जनता को कोरोना कर्फ्यू से बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। इसमें चंदौली भी शामिल है। एक जून 2021 की सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक सप्ताह के पांच दिन बाजार खुल सकेंगे। जबकि शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंदी लागू रहेगी।
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कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में एक मई से कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था। जिसे प्रदेश सरकार के आदेश के बाद सप्ताह दर सप्ताह चार बार आगे बढ़ाया गया। पिछली बार की घोषणा के अनुसार 31 मई को सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू का आदेश आया था। जिसे 24 घंटे और बढ़ाते हुए अब एक जून से बाजार खुलने का आदेश आया है। यूपी सरकार ने रविवार को निर्देश जारी कर कहा कि प्रदेश के जिन जनपदों में 600 से ज्यादा संक्रमित हैं, वहां पहले की व्यवस्था ही प्रभावी रहेगी। वहीं जिन जिलों में वर्तमान संक्रमितों की संख्या 600 से कम है। वहां एक जून से सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक बाजार खुले रहेंगे।
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स्कूल, कॉलेजों में अभी शिक्षण कार्य नहीं होंगे। कोचिग संस्थान बंद रहेंगे। सरकारी दफ्तरों में 50 फीसद कर्मचारी ही बुलाए जाएंगे। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी होगी, जबकि ठेले-खोमचे वालों को दो गज की दूरी पर इसे लगाने की छूट दी जाएगी। दुकानदारों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इसमें लापरवाही मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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लॉकडाउन हटाने को लेकर शासन स्तर से गाइडलाइन जारी की गई है। इसके अनुसार जिले में सुबह सात से शाम सात बजे तक दुकानें खुलेंगी। हालांकि साप्ताहिक बंदी का कड़ाई से पालन करना होगा। बंदी के दिन नगरों में सफाई और सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा। कोरोना फ्रंटलाइन से जुड़े सभी विभाग खुले रहेंगे। निजी कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया गया है। वहीं जिन कंपनियों के दफ्तरों में कामकाज होगा, वहां मास्क, सैनिटाइजर और दो गज की दूरी के मानक की अनिवार्यता रहेगी। औद्योगिक संस्थानों को कर्मियों को अपने आइडी कार्ड के साथ आवागमन की अनुमति रहेगी। सभी सरकारी कार्यालयों, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर कोविड हेल्पडेस्क बनाना अनिवार्य होगा। बसों और सवारी वाहनों में सीट के बराबर ही यात्रियों को बैठाया जाएगा।

प्रदेश सरकार का आदेश जिले में प्रभावी किया जाएगा। मंगलवार से सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक दुकानें खुलेंगी। पर दुकानदारों को कोविड गाइडलाइन का पूर्णत: पालन करना होगा। शासन की गाइडलाइन का जिले में कड़ाई से पालन कराया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती की जाएगी।
संजीव सिंह, जिलाधिकारी
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