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Chandauli News: नोटिस जारी कर भवन स्वामियों से मांगे अभिलेख
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दुलहीपुर। पड़ाव से गोधना चौराहे तक सड़क चौड़ीकरण के लिए अब पीडब्लूडी ने दुलहीपुर और महाबलपुर बाजार में सड़क के किनारे रहने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी कर जमीन से संबंधित अभिलेख उपलब्ध कराने को कहा है। इसके आधार पर जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
पड़ाव चौराहे से गोधना तक 328 करोड़ की लागत से सड़क चौड़ीकरण का काम वर्ष 2022 से किया जा रहा है। चौड़ीकरण का काम 70 प्रतिशत तक हो चुका है। अभी दुलहीपुर महाबलपुर बाजार में दो किमी सड़क चौड़ीकरण का काम बचा है। उधर, यहां के लोग सिक्सलेन के बजाय फोरलेन सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं। दुलहीपुर महाबलपुर बचाओ संघर्ष मोर्चा का गठन कर पिछले दो साल से धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। जब प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए सख्ती की तो यहां के 109 लोगों ने न्यायालय की शरण ले ली। न्यायालय ने मुआवजा दिए बगैर सड़क के किनारे बसे लोगों के भवनों को नहीं गिराने का आदेश दिया। प्रशासन ने भी मुआवजा देकर लोगों को जमीन अधिग्रहण का आश्वासन दिया। इसको देखते हुए अब 23 जनवरी से पीडब्ल्यूडी की तरफ से सडक निर्माण से प्रभावित हो रहे लोगों को नोटिस जारी किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता के हस्ताक्षर से जारी नोटिस में कहा गया कि भवन सड़क चौड़ीकरण के काम से प्रभावित होगा। यदि इसमें कोई आपत्ति हो तो भवन स्वामी 15 दिन के अंदर पीडब्ल्यूडी कार्यालय में पहुंच कर साक्ष्य प्रस्तुत करें। उसी के आधार पर जमीन का प्रतिकर दिया जाएगा। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार का कहना है कि दुलहीपुर बाजार के लोगों को नोटिस जारी किया जा रहा है। जमीन के कागज के आधार पर संबंधित को मुआवजा भी दिया जाएगा।
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पड़ाव चौराहे से गोधना तक 328 करोड़ की लागत से सड़क चौड़ीकरण का काम वर्ष 2022 से किया जा रहा है। चौड़ीकरण का काम 70 प्रतिशत तक हो चुका है। अभी दुलहीपुर महाबलपुर बाजार में दो किमी सड़क चौड़ीकरण का काम बचा है। उधर, यहां के लोग सिक्सलेन के बजाय फोरलेन सड़क बनाने की मांग कर रहे हैं। दुलहीपुर महाबलपुर बचाओ संघर्ष मोर्चा का गठन कर पिछले दो साल से धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। जब प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के लिए सख्ती की तो यहां के 109 लोगों ने न्यायालय की शरण ले ली। न्यायालय ने मुआवजा दिए बगैर सड़क के किनारे बसे लोगों के भवनों को नहीं गिराने का आदेश दिया। प्रशासन ने भी मुआवजा देकर लोगों को जमीन अधिग्रहण का आश्वासन दिया। इसको देखते हुए अब 23 जनवरी से पीडब्ल्यूडी की तरफ से सडक निर्माण से प्रभावित हो रहे लोगों को नोटिस जारी किया जा रहा है। पीडब्ल्यूडी के सहायक अभियंता के हस्ताक्षर से जारी नोटिस में कहा गया कि भवन सड़क चौड़ीकरण के काम से प्रभावित होगा। यदि इसमें कोई आपत्ति हो तो भवन स्वामी 15 दिन के अंदर पीडब्ल्यूडी कार्यालय में पहुंच कर साक्ष्य प्रस्तुत करें। उसी के आधार पर जमीन का प्रतिकर दिया जाएगा। इस संबंध में पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता राजेश कुमार का कहना है कि दुलहीपुर बाजार के लोगों को नोटिस जारी किया जा रहा है। जमीन के कागज के आधार पर संबंधित को मुआवजा भी दिया जाएगा।
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