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Chandauli News: एल्युमिनियम फॉस्फाइड जनता को न बेचा जाए, कृषि अधिकारी की चेतावनी

Tue, 03 Feb 2026 01:28 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 03 Feb 2026 01:28 AM IST
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Aluminum phosphide should not be sold to the public, warns agriculture official.
-कहा, यह कीटनाशक अत्यधिक विषैला है और लोगों को बेचना प्रतिबंधित है
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संवाद न्यूज एजेंसी
पीडीडीयू नगर। जिले में प्रतिबंधित कीटनाशक एल्युमिनियम फॉस्फाइड की अनाधिकृत बिक्री पर रोक लगाने के लिए कृषि विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। जिला कृषि अधिकारी विनोद कुमार यादव ने सोमवार को स्पष्ट चेतावनी जारी करते हुए कहा कि यह कीटनाशक अत्यधिक विषैला है। आम लोगों को बेचना प्रतिबंधित है। केवल अधिकृत सरकारी एजेंसियां और लाइसेंस प्राप्त कीट नियंत्रण ऑपरेटर (पीसीओ) ही इसका उपयोग कर सकते हैं।

एल्युमिनियम फॉस्फाइड प्रतिबंधित कीटनाशक श्रेणी में सूचीबद्ध है। कीटनाशी नियम 1971 के तहत इसकी बिक्री और उपयोग पर कड़े नियम लागू हैं। नियम 19 के अनुसार इसके पैक पर चमकीला लाल लेबल लगाना अनिवार्य है, जो इसकी अत्यधिक विषाक्तता को दर्शाता है। लेबल पर चेतावनियाँ, विषाक्तता के लक्षण और प्राथमिक उपचार की जानकारी भी उल्लिखित होना आवश्यक है। कृषि अधिकारी ने बताया कि रसायन का कोई विशेष विषनाशक उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसके संपर्क में आने पर केवल लक्षणानुसार उपचार ही संभव है। नियम 41 के तहत निर्माता और विक्रेताओं को अपने भंडारण स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में प्राथमिक उपचार सामग्री और आवश्यक दवाएं रखना अनिवार्य है। सांस लेने, त्वचा संपर्क या निगलने की स्थिति में इससे उत्पन्न विषाक्तता का तत्काल उपचार किया जा सके।
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