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Chandauli News: आठ वर्ष बाद दुष्कर्म में सात साल की सजा

Sat, 21 Jun 2025 12:46 AM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 21 Jun 2025 12:46 AM IST
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After eight years, he was sentenced to seven years in prison for rape
चंदौली। अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट परितोष श्रेष्ठ की अदालत ने दुष्कर्म के आठ साल पुराने मामले की सुनवाई करते हुए दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 22 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अलीनगर पुलिस ने खजूर गांव निवासी प्रदीप चौहान के खिलाफ 19 अप्रैल 2018 को दुष्कर्म और मारपीट से संंबंधित मुकदमा दर्ज की थी। शुक्रवार को इसी मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय पीठासीन अधिकारी पारितोष श्रेष्ठ ने दोषी को सात वर्ष की कठोर कारावास और 22 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न अदा करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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