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फर्जीवाड़े में शिक्षक बर्खास्त
Chandauli
Updated Sat, 12 May 2012 12:00 PM IST
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चंदौली। जिला बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़ा का मामला प्रकाश में आया है। यह मामला विकास खंड शहाबगंज के ग्राम पंचायत तियरा स्थित प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत भूपेंद्र सिंह की है। इसे संज्ञान में आते ही जांच कराकर बीएसए ओपी त्रिपाठी ने शुक्रवार को उक्त शिक्षक बर्खास्त कर दिया।
गौरतलब है कि जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय में 27 अप्रैल को विकास खंड शहाबगंज के तियरी गांव निवासी अजय कुमार मौर्य ने शिकायत दर्ज कराई थी कि गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक भूपेंद्र सिंह फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे नौकरी कर रहे हैं। शिकायतकर्ता के शिकायत पर जब बीएसए ओपी त्रिपाठी ने भूपेंद्र सिंह के प्रमाण पत्रों की जांच कराई तो 1983 के हाईस्कूल अनुक्रमांक (596783) मैकू लाल पुत्र कुवंर बहादुर का निकला। यही नहीं 1985 के इंटरमीडिएट के अनुक्रमांक (432112) सत्यजीत पुत्र सुरेश चंद्र प्रसाद का निकला। इसी प्रकार पूर्वांचल विश्वविद्यालय से बीएड का प्रमाण पत्र भी फर्जी निकला। इसके बाबत बीएसए ओपी त्रिपाठी का कहना है कि भूपेंद्र सिंह की सेवा समाप्त कर दी गई है। खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अध्यापक के विरुद्ध धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज करा कर चल-अचल सम्पत्ति से वेतन के रुप में प्राप्त की गई धनराशि की वसूली की जाए और सेवा पुस्तिका सील कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराए जाए।
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गौरतलब है कि जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय में 27 अप्रैल को विकास खंड शहाबगंज के तियरी गांव निवासी अजय कुमार मौर्य ने शिकायत दर्ज कराई थी कि गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत सहायक अध्यापक भूपेंद्र सिंह फर्जी प्रमाण पत्रों के सहारे नौकरी कर रहे हैं। शिकायतकर्ता के शिकायत पर जब बीएसए ओपी त्रिपाठी ने भूपेंद्र सिंह के प्रमाण पत्रों की जांच कराई तो 1983 के हाईस्कूल अनुक्रमांक (596783) मैकू लाल पुत्र कुवंर बहादुर का निकला। यही नहीं 1985 के इंटरमीडिएट के अनुक्रमांक (432112) सत्यजीत पुत्र सुरेश चंद्र प्रसाद का निकला। इसी प्रकार पूर्वांचल विश्वविद्यालय से बीएड का प्रमाण पत्र भी फर्जी निकला। इसके बाबत बीएसए ओपी त्रिपाठी का कहना है कि भूपेंद्र सिंह की सेवा समाप्त कर दी गई है। खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया गया है कि अध्यापक के विरुद्ध धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज करा कर चल-अचल सम्पत्ति से वेतन के रुप में प्राप्त की गई धनराशि की वसूली की जाए और सेवा पुस्तिका सील कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराए जाए।
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