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वोट डालने में 12 तरह के पहचान पत्र होगे मान्य
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चंदौली। जिले में करीब छह हजार युवा मतदाताओं के पास निर्वाचन कार्ड मौजूद नहीं है। उन्हें चुनाव से पहले मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध कराने की कोशिश चल रही है। हालांकि उन्हें बूथ पर आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड आदि दिखाकर मतदान करने की अनुमति मिल सकेगी। निर्वाचन आयोग ने 12 तरह के पहचान पत्रों को मान्यता प्रदान की है। बशर्ते मतदाता सूची में वोटर का नाम होना चाहिए।
निर्वाचन आयोग ने आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंक व डाक घर की ओर से जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आइजीआइ की ओर से जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद, विधायक व विधान परिषद सदस्यों को जारी किए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसेबिलिटी आइडी कार्ड दिखाकर अपनी पहचान सिद्ध कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, अथवा मतदाता पहचान पत्र में फोटो धुंधली होने से पहचान न हो पाने की स्थिति में उक्त फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। मतदाता सूची में उनका नाम होने पर मतदान की अनुमति दी जाएगी। इससे मतदाताओं को सहूलियत होगी। वहीं जिले में मतदान का ग्राफ भी बढ़ेगा। सहायक निर्वाचन अधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज हो पर चुनाव के दौरान बूथ पर 12 तरह के पहचान पत्रों को दिखाकर वोट डाला जा सकता है। छूटे हुए लोगों को मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चल रही है।
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निर्वाचन आयोग ने आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंक व डाक घर की ओर से जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आइजीआइ की ओर से जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद, विधायक व विधान परिषद सदस्यों को जारी किए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसेबिलिटी आइडी कार्ड दिखाकर अपनी पहचान सिद्ध कर सकते हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी मतदाता के पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, अथवा मतदाता पहचान पत्र में फोटो धुंधली होने से पहचान न हो पाने की स्थिति में उक्त फोटोयुक्त पहचान पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। मतदाता सूची में उनका नाम होने पर मतदान की अनुमति दी जाएगी। इससे मतदाताओं को सहूलियत होगी। वहीं जिले में मतदान का ग्राफ भी बढ़ेगा। सहायक निर्वाचन अधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज हो पर चुनाव के दौरान बूथ पर 12 तरह के पहचान पत्रों को दिखाकर वोट डाला जा सकता है। छूटे हुए लोगों को मतदाता पहचान पत्र उपलब्ध कराने की प्रक्रिया चल रही है।
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