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अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमे की अर्जी

Sat, 25 Jan 2014 09:08 AM IST
अमर उजाला, इलाहाबाद
अमर उजाला, इलाहाबाद Updated Sat, 25 Jan 2014 09:08 AM IST
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case against arvind kejriwal

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर इलाहाबाद के सीजेएम की अदालत में 156(3) सीआरपीसी के तहत अर्जी दी गई है। अर्जी यहां के अधिवक्ता यतींद्र मिश्र ने दी है।

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आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को दिए बयान में संविधान का अपमान किया है इसलिए उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 124, 124 क और 500 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए।
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प्रार्थनापत्र में कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल 20 जनवरी को अपने साथियों के साथ रेल भवन नई दिल्ली में धरने पर बैठे थे।

इस दौरान जब मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा कि आप कब तक धरने पर बैठेंगे, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है और राजपथ पर परेड की तैयारियां होनी हैं तो अरविंद केजरीवाल, जो कि भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखने की शपथ ले चुके हैं, ने कहा कि ‘26 जनवरी को कुछ वीवीआईपी लोग और नेता राजपथ पर झांकी देखेंगे और मनोरंजन के लिए गाना सुनेंगे। मैं इसे गणतंत्र दिवस नहीं मानता।’
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उनके ये शब्द संविधान का अपमान है। प्रार्थनापत्र में कहा गया है कि चूंकि यह कार्यक्रम इलाहाबाद में भी प्रसारित हुआ है इसलिए न्यायालय का क्षेत्राधिकार बनता है। प्रार्थनापत्र पर शनिवार को सुनवाई होगी।

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