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राष्ट्रध्वज अपमान: अन्ना हजारे के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा

Sun, 18 Aug 2013 12:53 AM IST
जौनपुर/ब्यूरो
जौनपुर/ब्यूरो Updated Sun, 18 Aug 2013 12:53 AM IST
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case against anna hazare

राष्ट्रध्वज के अपमान के आरोप में उत्तर प्रदेश में जौनपुर के सीजेएम कोर्ट ने शनिवार को समाजसेवी अन्ना हजारे के खिलाफ लाइन बाजार थाने में मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है।

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वादी के अनुसार कुछ दिन पहले जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में अन्ना ने तिरंगे का गलत इस्तेमाल किया था।

दीवानी न्यायालय के अधिवक्ता हिमांशु श्रीवास्तव ने सीजेएम कोर्ट में 156 (3) के तहत प्रार्थनापत्र दाखिल कर बताया कि 29 जुलाई को टीडी कालेज मैदान में आयोजित जनसभा में अन्ना हजारे इनोवा गाड़ी से पहुंचे थे।
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उनकी गाड़ी को बोनट पर तिरंगा टेप से चिपकाया गया था। राष्ट्रध्वज को किसी छत, फर्श पर लिटाया नहीं जा सकता।

यह राष्ट्रीय ध्वज अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा दो के तहत दंडनीय अपराध है। घटना वाले दिन पुलिस से शिकायत की गई थी लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज करने से इनकार कर दिया था।
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सीजेएम नरेंद्र बहादुर प्रसाद ने प्रार्थनापत्र पर विचार के बाद कहा कि ऐसा प्रथमदृष्टया अपराध होना पाया जाता है। लाइन बाजार थानाध्यक्ष को आदेश दिया जाता है कि मुकदमा दर्ज कर विवेचना करें।

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