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Bulandshahar News: गैर इरादतन हत्या के दो दोषियों को पांच-पांच वर्ष का कारावास
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बुलंदशहर। जनपद के एडीजे/एफटीसी-तृतीय के न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के मामले में फैसला सुनाया है। न्यायाधीश शहजाद अली ने दो सगे भाइयों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि मामला दिसंबर 2020 का है। कोतवाली नगर क्षेत्र के खत्रीवाड़ा निवासी राकेश के पिता हरिपाल के साथ मोहनकुटी निवासी योगेश व रितिक ने मामूली विवाद के बाद बेरहमी से मारपीट की थी। इसमें बुजुर्ग हरिपाल गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी। आठ दिसंबर 2020 को मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
एक मार्च 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायाधीश शहजाद अली ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद योगेश और रितिक को दोषी करार दिया।
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अभियोजन पक्ष ने बताया कि मामला दिसंबर 2020 का है। कोतवाली नगर क्षेत्र के खत्रीवाड़ा निवासी राकेश के पिता हरिपाल के साथ मोहनकुटी निवासी योगेश व रितिक ने मामूली विवाद के बाद बेरहमी से मारपीट की थी। इसमें बुजुर्ग हरिपाल गंभीर रूप से घायल हो गए थे और उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई थी। आठ दिसंबर 2020 को मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
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एक मार्च 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायाधीश शहजाद अली ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद योगेश और रितिक को दोषी करार दिया।
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