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Bulandshahar News: गैंगस्टर एक्ट में दो दोषियों को दो-दो साल की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 17 Oct 2025 10:29 PM IST
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Two convicts sentenced to two years imprisonment under Gangster Act
बुलंदशहर। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने दो अपराधियों को दोषी करार देते हुए दो-दो वर्ष के कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। इन दोनों दोषियों के गिरोहों का जनता में भय और आतंक था।
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थाना छतारी में अभियुक्त धर्मेंद्र शर्मा निवासी फजालपुर, थाना सीरी, जिला कासगंज के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। बताया गया था कि आरोपी एक सक्रिय गैंग का सदस्य है। यह गैंग आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए हत्या जैसे जघन्य अपराध करता था। वहीं, 2025 में ही थाना कोतवाली नगर पुलिस ने आरोपी अरविंद निवासी शाहिद गली, मोहल्ला कृष्णा नगर, थाना कोतवाली नगर, बुलंदशहर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। जिसमें बताया गया था कि आरोपी अपने गैंग का लीडर है। यह गैंग वाहन चोरी जैसे अपराधों में संलिप्त था। इन दोनों अभियुक्तों ने अलग-अलग अवैध व अनुचित सक्रिय गैंग बना रखे थे। तत्कालीन थाना अध्यक्ष रामघाट और कोतवाली देहात द्वारा विवेचना पूरी करने के बाद अभियुक्त धर्मेंद्र शर्मा और अरविंद के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
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अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों व बहस को सुनने के पश्चात न्यायालय ने दोनों को गैंगस्टर एक्ट का दोषी पाया। न्यायालय ने धर्मेंद्र और अरविंद को दो-दो वर्ष के कारावास के साथ ही पांच पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड जमा न करने पर उन्हें अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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