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एकमुश्त समाधान योजना का 33.66 करोड़ बकाया
सार
एकमुश्त समाधान योजना का 33.66 करोड़ बकायाबुलंदशहर।बकाया वसूलने के लिए परिवहन विभाग ने 27 जून को एक मुश्त समाधान योजना शुरू कर लगने वाले ब्याज को माफ कर दिया था।बकाया टैक्स में शत-प्रतिशत छूट देने के लिए पहली बार योजना शुरू की गई है।
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विस्तार
एकमुश्त समाधान योजना का 33.66 करोड़ बकाया
बुलंदशहर। परिवहन विभाग की एक मुश्त समाधान योजना जिले में परवान नहीं चढ़ पा रही है। एक माह के लिए चली योजना 26 सितंबर तक कर दी गई। बावजूद वाहन स्वामी पंजीकरण में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। जिले में 11,151 व्यावसायिक वाहन स्वामियों पर संभागीय परिवहन विभाग का 33 करोड़ 66 लाख रुपये बकाया है।
अभी तक 1301 व्यावसायिक वाहन स्वामियों ने दो करोड़ 85 लाख रुपये जमा कराया है। बकाया वसूलने के लिए परिवहन विभाग ने 27 जून को एक मुश्त समाधान योजना शुरू कर लगने वाले ब्याज को माफ कर दिया था। जिले में अब तक सिर्फ 1485 वाहन स्वामियों ने एक हजार रुपये देकर योजना का पात्र बनने के लिए पंजीकरण कराया है। संभागीय परिवहन अफसरों के अनुसार एक मुश्त समाधान योजना में तीन किस्तों में बकाया टैक्स जमा करने की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए वाहन स्वामी को निर्धारित तिथि 26 सितंबर तक आवेदन करना होगा। आवेदन करने के दौरान एक हजार रुपये से पंजीकरण कराया जा सकेगा। कोई वाहन स्वामी बकाया टैक्स समय सीमा के अंदर जमा नहीं करेगा तो उसे प्रतिदिन 50 रुपये की दर से विलंब शुल्क जमा करना होगा।
बकाया टैक्स में शत-प्रतिशत छूट देने के लिए पहली बार योजना शुरू की गई है। योजना के तहत 26 सितंबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। - मुंशीलाल, एआरटीओ प्रशासन
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बुलंदशहर। परिवहन विभाग की एक मुश्त समाधान योजना जिले में परवान नहीं चढ़ पा रही है। एक माह के लिए चली योजना 26 सितंबर तक कर दी गई। बावजूद वाहन स्वामी पंजीकरण में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। जिले में 11,151 व्यावसायिक वाहन स्वामियों पर संभागीय परिवहन विभाग का 33 करोड़ 66 लाख रुपये बकाया है।
अभी तक 1301 व्यावसायिक वाहन स्वामियों ने दो करोड़ 85 लाख रुपये जमा कराया है। बकाया वसूलने के लिए परिवहन विभाग ने 27 जून को एक मुश्त समाधान योजना शुरू कर लगने वाले ब्याज को माफ कर दिया था। जिले में अब तक सिर्फ 1485 वाहन स्वामियों ने एक हजार रुपये देकर योजना का पात्र बनने के लिए पंजीकरण कराया है। संभागीय परिवहन अफसरों के अनुसार एक मुश्त समाधान योजना में तीन किस्तों में बकाया टैक्स जमा करने की सुविधा दी जा रही है। इसके लिए वाहन स्वामी को निर्धारित तिथि 26 सितंबर तक आवेदन करना होगा। आवेदन करने के दौरान एक हजार रुपये से पंजीकरण कराया जा सकेगा। कोई वाहन स्वामी बकाया टैक्स समय सीमा के अंदर जमा नहीं करेगा तो उसे प्रतिदिन 50 रुपये की दर से विलंब शुल्क जमा करना होगा।
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बकाया टैक्स में शत-प्रतिशत छूट देने के लिए पहली बार योजना शुरू की गई है। योजना के तहत 26 सितंबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। - मुंशीलाल, एआरटीओ प्रशासन
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