फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Took loan of two lakhs, now imprisoned under NI Act

Bulandshahar News: दो लाख लिए उधार, अब एनआई एक्ट में हुआ कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 27 Jul 2025 10:43 PM IST
विज्ञापन
बुलंदशहर। ग्रामीण न्यायालय स्याना के आदेश के खिलाफ अपील करने वाले आराेपी अपूर्व त्यागी की अपील को एडीजे चतुर्थ सुरेश कुमार के न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। साथ ही ग्रामीण न्यायालय के आदेश को सही मानते हुए आरोपी को एनआइ एक्ट मामले में जेल भेज दिया है। साथ ही उस पर पूर्व में लगाया गया अर्थदंड भी बरकरार रखा गया है।
विज्ञापन

वादी मुकदमा राहुल त्यागी निवासी जागृति विहार मेरठ मूल निवासी मोहल्ला पट्टी राजाराम थाना स्याना ने ग्रामीण न्यायालय स्याना में याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने बताया था कि उनका अपूर्व त्यागी निवासी गोविंदपुरम गाजियाबाद के साथ मिलना जुलना था। इसी दोस्ती के चलते अपूर्व ने वर्ष 2015 में पीड़ित से दो लाख रुपये दो माह के लिए उधार लिए थे लेकिन वापस नहीं किए। पीड़ित के तकादा करने पर छह माह का समय मांगा।
विज्ञापन

आरोपी ने छह माह बाद पीड़ित को एक चेक दे दिया। जब पीड़ित ने वह चेक बैंक में लगाया तो आरोपी ने वह चेक कैश कराने से इन्कार कर दिया। इस संबंध में पीड़ित की शिकायत पर न्यायालय ने सुनवाई की और जनवरी 2025 में ग्रामीण न्यायालय ने अभियुक्त अपूर्व पर साधारण कारावास व तीन लाख रुपये का अर्थदंड सुनाया।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसमें से 2.80 लाख रुपये वादी को देने का आदेश था। इस आदेश के खिलाफ आरोपी ने जिला न्यायालय में अपील की। जिसकी सुनवाई एडीजे एफटीसी चतुर्थ डॉ. सुरेश कुमार के न्यायालय में हुई। जिस पर न्यायालय ने अपील को निरस्त करते हुए पूर्व आदेश को ही बरकरार रखते हुए आरोपी को जेल भेज दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed