फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Three years imprisonment to those guilty of attack on father and son

Bulandshahar News: पिता-पुत्र पर हमले के दोषियों को तीन-तीन साल की सजा

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 23 Sep 2023 12:29 AM IST
विज्ञापन
Three years imprisonment to those guilty of attack on father and son
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

बुलंदशहर। अरनिया थाना क्षेत्र के गांव नगर में पिता-पुत्र पर हमला करने वाले चारों आरोपियों के विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी अधिनियम विजय पाल के न्यायालय ने दोषी माना है। न्यायालय ने चारों दोषियों को तीन-तीन साल कारावास और सात-सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजक विपुल कुमार राघव और रश्मि सोलंकी ने बताया कि साल 2012 में वादी मुकदमा प्यारेलाल ने अरनियां थाने में तहरीर दी थी। उसने बताया था कि 21 जुलाई 2012 को वादी अपने बेटे विष्णु कुमार के साथ खेत में पानी लगाकर लौट रहा था। रास्ते में पहले से खड़े रिंकू, अशोक, मनोज और फिरोज निवासी गांव नगर थाना अरनियां ने उनके साथ गाली-गलौज की और विरोध करने पर फावड़े और लाठी-डंडों से हमला कर घायल कर दिया। थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। जांच के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। मामले में न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर चारों आरोपियों को दोषी मानकर सजा सुनाई।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed