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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Three-and-a-half years in prison for murderous assault

Bulandshahar News: जानलेवा हमले के दोषी को साढ़े तीन साल का कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 28 Jul 2023 10:42 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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बुलंदशहर।
बीबीनगर थाना क्षेत्र में खेत से लौट रहे युवक को मामूली विवाद में बीच बचाव करने पर आरोपी ने 25 अक्तूबर 2018 को जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था। मामले में अब न्यायानय ने आरोपी को दोषी मानकर साढ़े तीन साल कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रवीण राणा ने बताया कि वादी मुकदमा कुलदीप ने 25 अक्तूबर 2018 को बीबीनगर थाने में तहरीर देकर बताया कि दिन में मोहल्ले में महिला कुसुम और उसके पति नरेंद्र के बीच आपस में विवाद हो गया था। जिस पर पीड़ित के भाई नरेश ने कुसुम का पक्ष ले लिया। जिससे उसका पति और देवर आनंद निवासी मोहल्ला आजमतारा बीबीनगर पीड़ित के भाई से रंजिश रखने लगे। इसी के चलते आरोपियों ने 20 अक्तूबर की शाम छह बजे जब नरेश खेत से वापस लौट रहा था, तब उस पर लोहे की रॉड और अन्य हथियारों से हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर आरोपियों के खिलाफ आरोपी आनंद के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब आरोपी को दोषी मानकर साढ़े तीन साल कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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