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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Bulandshahar News ›   Three and a half years imprisonment for molestation accused

Bulandshahar News: छेड़छाड़ के दोषी को साढ़े तीन वर्ष का कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 05 Mar 2024 10:30 PM IST
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बुलंदशहर। छेड़छाड़ के दोषी को न्यायालय ने तीन वर्ष कारावास की सजा दी है। विशेष लोक अभियोजक धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि थाना रामघाट पर वादी ने 29 जुलाई 2017 को गांव निवासी युवक के खिलाफ छेड़छाड़ व पाक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
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रिपोर्ट में बताया कि उसकी नाबालिग बेटी सुबह 11 बजे अपनी मां को खाना देने के लिए खेत पर जा रही थी। गांव का ही युवक अपने खेत पर खड़ा था। अकेली देख आरोपी ने उसका हाथ पकड़कर खींच कर उसके साथ छेड़छाड़ की थी। पीड़िता जैसे-तैसे छूट कर अपने खेत की ओर दौड़ी। सामने से पीड़िता की मां और बहन को आते देख आरोपी फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया था। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम के न्यायाधीश ध्रुव राय ने मामले की सुनाई करते हुए पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार व गवाहों के बयान पर युवक को छेड़छाड़ और पाक्सो एक्ट का दोषी पाने पर तीन साल छह माह के कारावास की सजा सुनाई। संवाद
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