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दो तस्कर दोषी करार, सात-सात वर्ष कारावास
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दो तस्कर दोषी करार, सात-सात वर्ष कारावास
बुलंदशहर। छतारी थाना पुलिस द्वारा वर्ष 2013 में दो आरोपी गोतस्करों को दबोचा था, जिनके पास से एक ट्रक में 24 गोवंश बरामद हुए थे। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रशांत मित्तल ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सात-सात वर्ष कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी चंद्रभान सिंह और विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार शर्मा ने बताया कि तत्कालीन थानाध्यक्ष छतारी ने 21 मार्च 2013 को पंड्रावल चौराहे के पास चेकिंग के दौरान एक ट्रक को रुकने का इशारा किया था। लेकिन आरोपी ट्रक चालक ने ट्रक रोकने की बजाए पुलिस टीम पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश की थी। हालांकि, बाद में पुलिस ने कुछ दूरी पर ट्रक को घेराबंदी कर रोक लिया था। ट्रक से पुलिस टीम ने 24 गोवंश बरामद किया था। साथ ही तीन आरोपी तंजीम, आरिफ व राशिद को गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने ट्रक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई हुई थी। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी। मामला सेशन सुपुर्द होने पर आरोपी तंजीम की पत्रावली पृथक कर दी गई थी। मामले में न्यायालय ने गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी आरिफ व राशिद को दोषी माना है। साथ ही उन्हें सात-सात वर्ष सश्रम कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
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बुलंदशहर। छतारी थाना पुलिस द्वारा वर्ष 2013 में दो आरोपी गोतस्करों को दबोचा था, जिनके पास से एक ट्रक में 24 गोवंश बरामद हुए थे। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रशांत मित्तल ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए सात-सात वर्ष कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी चंद्रभान सिंह और विशेष लोक अभियोजक योगेश कुमार शर्मा ने बताया कि तत्कालीन थानाध्यक्ष छतारी ने 21 मार्च 2013 को पंड्रावल चौराहे के पास चेकिंग के दौरान एक ट्रक को रुकने का इशारा किया था। लेकिन आरोपी ट्रक चालक ने ट्रक रोकने की बजाए पुलिस टीम पर ट्रक चढ़ाने की कोशिश की थी। हालांकि, बाद में पुलिस ने कुछ दूरी पर ट्रक को घेराबंदी कर रोक लिया था। ट्रक से पुलिस टीम ने 24 गोवंश बरामद किया था। साथ ही तीन आरोपी तंजीम, आरिफ व राशिद को गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने ट्रक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई हुई थी। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी थी। मामला सेशन सुपुर्द होने पर आरोपी तंजीम की पत्रावली पृथक कर दी गई थी। मामले में न्यायालय ने गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर आरोपी आरिफ व राशिद को दोषी माना है। साथ ही उन्हें सात-सात वर्ष सश्रम कारावास व दस-दस हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
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