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सितारा हत्याकांड : हत्यारोपी पति दोषी करार, 10 वर्ष कारावास
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बुलंदशहर। नरसेना थाना क्षेत्र के गांव भड़काऊ में नवंबर 2019 में विवाहिता की दहेज की मांग पूरी न होने पर पति ने जिंदा जलाकर हत्या कर दी थी। इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय तृतीय रितिका त्यागी के न्यायालय ने आरोपी पति तालिब को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उसे दस वर्ष कारावास और तीस हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजीत सक्सेना और नितिन त्यागी ने बताया कि वादी मुकदमा मुबीन निवासी गांव इस्लामाबाद थाना कोतवाली देहात ने 25 नवंबर 2019 को नरसेना थाना पर तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया था कि उसने अपनी बहन का निकाह 14 अगस्त 2019 को नरसेना थाना क्षेत्र के गांव भड़काऊ निवासी युवक तालिब के साथ किया था। निकाह में उन्होंने काफी दान दहेज भी दिया था लेकिन आरोपी पति निकाह में मिले दहेज से खुश नहीं था। वह दहेज में नकदी व अन्य सामान की मांग कर रहा था। मांगे पूरी न होने पर आरोपी उनकी बहन का उत्पीड़न कर रहा था।
आरोपी ने 25 नवंबर को उसकी बहन को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर नामजद आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। साथ ही आरोपी को जेल भेजने के बाद उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब आरोपी पति को दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर दोषी करार दिया है। साथ ही उसे दस वर्ष का कारावास व 30 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजीत सक्सेना और नितिन त्यागी ने बताया कि वादी मुकदमा मुबीन निवासी गांव इस्लामाबाद थाना कोतवाली देहात ने 25 नवंबर 2019 को नरसेना थाना पर तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया था कि उसने अपनी बहन का निकाह 14 अगस्त 2019 को नरसेना थाना क्षेत्र के गांव भड़काऊ निवासी युवक तालिब के साथ किया था। निकाह में उन्होंने काफी दान दहेज भी दिया था लेकिन आरोपी पति निकाह में मिले दहेज से खुश नहीं था। वह दहेज में नकदी व अन्य सामान की मांग कर रहा था। मांगे पूरी न होने पर आरोपी उनकी बहन का उत्पीड़न कर रहा था।
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आरोपी ने 25 नवंबर को उसकी बहन को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने तहरीर के आधार पर नामजद आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। साथ ही आरोपी को जेल भेजने के बाद उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब आरोपी पति को दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर दोषी करार दिया है। साथ ही उसे दस वर्ष का कारावास व 30 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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