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Bulandshahar News: प्रधान व सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी
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बुलंदशहर। ग्राम प्रधान शफीनगर मोमचंदी देवी और ग्राम सचिव शिंकू कुमार को डीएम ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन पर गोशाला में टीन शेड के निर्माण में घटिया ईंट लगाने और सरकारी राशि के दुरुपयोग का आरोप है। डीएम ने 15 दिन में नोटिस का जवाब नहीं देने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है।
जिला पंचायत राज अधिकारी डाॅ. प्रीतम सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत शफीनगर में गो-शेड का निर्माण कराया गया है। गांव निवासी राकेश कुमार ने गो-शेड के निर्माण में ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव पर अनियमितताएं बरतने और सरकारी राशि के दुरुपयोग और आहरण किए जाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। शिकायत पर गो-शेड के निर्माण में प्रयोग की गई ईंट समेत अन्य सामग्री की जांच के लिए टीम बनाई गई। इस टीम में सहायक विकास अधिकारी पंचायत जहांगीराबाद और कंसल्टिंग इंजीनियर जहांगीराबाद समेत अन्य शामिल रहे। इस टीम ने अपनी जांच कर उसकी रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराई। प्राप्त रिपोर्ट में जांच टीम ने खुलासा किया है कि गो-शेड के निर्माण में तृतीय श्रेणी की ईंटों का प्रयोग किया गया है। इसके निर्माण में कई तरह की अनियमितताएं बरती गई हैं। गो-शेड का निर्माण कराने से पहले गांव में कोई खुली बैठक नहीं की गई।
इसके अलावा कई तरह की अनियमितताएं भी पाई गई हैं। इस पूरे मामले में ग्राम पंचायत शफीनगर की ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव को अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने और अनाधिकृत धनराशि का आहरण किए जाने पर प्रथम दृष्टता दोषी पाया गया है। इस पर ग्राम डीएम सीपी सिंह की ओर से ग्राम प्रधान मोमचंदी देवी और ग्राम सचिव शिंकू कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं।
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जिला पंचायत राज अधिकारी डाॅ. प्रीतम सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत शफीनगर में गो-शेड का निर्माण कराया गया है। गांव निवासी राकेश कुमार ने गो-शेड के निर्माण में ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव पर अनियमितताएं बरतने और सरकारी राशि के दुरुपयोग और आहरण किए जाने जैसे गंभीर आरोप लगाए। शिकायत पर गो-शेड के निर्माण में प्रयोग की गई ईंट समेत अन्य सामग्री की जांच के लिए टीम बनाई गई। इस टीम में सहायक विकास अधिकारी पंचायत जहांगीराबाद और कंसल्टिंग इंजीनियर जहांगीराबाद समेत अन्य शामिल रहे। इस टीम ने अपनी जांच कर उसकी रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराई। प्राप्त रिपोर्ट में जांच टीम ने खुलासा किया है कि गो-शेड के निर्माण में तृतीय श्रेणी की ईंटों का प्रयोग किया गया है। इसके निर्माण में कई तरह की अनियमितताएं बरती गई हैं। गो-शेड का निर्माण कराने से पहले गांव में कोई खुली बैठक नहीं की गई।
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इसके अलावा कई तरह की अनियमितताएं भी पाई गई हैं। इस पूरे मामले में ग्राम पंचायत शफीनगर की ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव को अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने और अनाधिकृत धनराशि का आहरण किए जाने पर प्रथम दृष्टता दोषी पाया गया है। इस पर ग्राम डीएम सीपी सिंह की ओर से ग्राम प्रधान मोमचंदी देवी और ग्राम सचिव शिंकू कुमार को कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं।
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