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Bulandshahar News: शबाना हत्याकांड में पति को मिला आजीवन कारावास
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बुलंदशहर। नगर कोतवाली क्षेत्र के धमेड़ा रोड स्थित नई बस्ती निवासी शबाना की वर्ष 2017 में पति आरिफ ने दहेज के लिए गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में अब एडीजे एफटीसी शिवानंद के न्यायालय ने आरोपी पति को दोषी करार दिया है। उसे आजीवन कारावास और 35 हजार रुपए का अर्थदंड भी सुनाया है।
थाना डिबाई क्षेत्र के भीमपुर दोराहा निवासी मोहम्मद राशिद ने नगर कोतवाली बुलंदशहर में तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी बहन शबाना की शादी पांच-छह साल पहले आरिफ निवासी धमेड़ा रोड, नई बस्ती, थाना नगर कोतवाली के साथ हुई थी। उसने निकाह में काफी दान दहेज दिया था, लेकिन बहन की सास शकीला व ससुर नन्ने खां व पति आरिफ संतुष्ट नहीं थे। आए दिन ताना मारते थे। शबाना के दो बेटियां हुईं।
16 अगस्त 2017 को उनके मोबाइल पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके बताया कि उनकी बहन की पति, सास और ससुर ने मिलकर उनकी हत्या कर दी है। भाई ने यह भी आरोप लगाया था कि आरिफ ने कानूनी कार्रवाई करने पर उसे गोली मारने की धमकी दी थी।
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पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। अवैध हथियार रखने का मुकदमा दरोगा संजय कुमार ने दर्ज कराया। हत्यारोपी पति ने गिरफ्तारी के बाद घर में बाथरूम के बराबर में पड़ी ईटों के ढेर से तमंचा बरामद कराया था। शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय शिवानंद ने आरिफ को पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
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थाना डिबाई क्षेत्र के भीमपुर दोराहा निवासी मोहम्मद राशिद ने नगर कोतवाली बुलंदशहर में तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी बहन शबाना की शादी पांच-छह साल पहले आरिफ निवासी धमेड़ा रोड, नई बस्ती, थाना नगर कोतवाली के साथ हुई थी। उसने निकाह में काफी दान दहेज दिया था, लेकिन बहन की सास शकीला व ससुर नन्ने खां व पति आरिफ संतुष्ट नहीं थे। आए दिन ताना मारते थे। शबाना के दो बेटियां हुईं।
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16 अगस्त 2017 को उनके मोबाइल पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने फोन करके बताया कि उनकी बहन की पति, सास और ससुर ने मिलकर उनकी हत्या कर दी है। भाई ने यह भी आरोप लगाया था कि आरिफ ने कानूनी कार्रवाई करने पर उसे गोली मारने की धमकी दी थी।
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पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। अवैध हथियार रखने का मुकदमा दरोगा संजय कुमार ने दर्ज कराया। हत्यारोपी पति ने गिरफ्तारी के बाद घर में बाथरूम के बराबर में पड़ी ईटों के ढेर से तमंचा बरामद कराया था। शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय शिवानंद ने आरिफ को पत्नी की हत्या का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।