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Bulandshahar News: सदर विधायक को एमपी-एमएलए कोर्ट ने किया तलब
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अनूपशहर। भाजपा सदर विधायक प्रदीप चौधरी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने भाजपा विधायक को एक परिवाद में तलब किया है। मामला सलेमपुर कोतवाली क्षेत्र का है।
वादी के अधिवक्ता मोहित गर्ग ने बताया कि कोर्ट में उप निरीक्षक चंद्र प्रकाश गौतम, कांस्टेबल जनेश्वर कुमार व कुलदीप कुमार ने बयान में बताया कि 2022 में भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी द्वारा सैकड़ों लोगों की भीड़ के साथ बिना मास्क व सैनिटाइजर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए और धारा 144 का उल्लंघन किया गया। इस दौरान भीड़ के साथ नारेबाजी भी की गई थी। वादी का आरोप है कि रास्ते में मौजूद सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए भी लोगों की भीड़ को उकसाया गया था। इस दौरान कुछ लोग ट्रैक्टर- ट्राॅली में भी बैठे हुए थे। इस संबंध में एक वीडियो भी सामने आया था। सूचना पर पहुंचे उप निरीक्षक चंद्र प्रकाश गौतम ने अपनी जांच रिपोर्ट थाना प्रभारी को सौंप दी।
जिस पर सभी तथ्यों को सही पाते हुए प्रदीप चौधरी व अन्य के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में छह के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर न्यायालय में बिना प्रस्तुत किए निरस्त कर दिया गया। साथ ही पुनः विवेचना में बिना वादी के बयान के अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई। जिसके बाद वादी ने न्यायालय में परिवाद दायर किया। जिसका संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने सूरज कुमार व सदर भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी को तलब किया है और सुनवाई की तिथि 10 जुलाई तय की है।
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वादी के अधिवक्ता मोहित गर्ग ने बताया कि कोर्ट में उप निरीक्षक चंद्र प्रकाश गौतम, कांस्टेबल जनेश्वर कुमार व कुलदीप कुमार ने बयान में बताया कि 2022 में भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी द्वारा सैकड़ों लोगों की भीड़ के साथ बिना मास्क व सैनिटाइजर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए और धारा 144 का उल्लंघन किया गया। इस दौरान भीड़ के साथ नारेबाजी भी की गई थी। वादी का आरोप है कि रास्ते में मौजूद सरकारी संपत्ति को तोड़ने के लिए भी लोगों की भीड़ को उकसाया गया था। इस दौरान कुछ लोग ट्रैक्टर- ट्राॅली में भी बैठे हुए थे। इस संबंध में एक वीडियो भी सामने आया था। सूचना पर पहुंचे उप निरीक्षक चंद्र प्रकाश गौतम ने अपनी जांच रिपोर्ट थाना प्रभारी को सौंप दी।
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जिस पर सभी तथ्यों को सही पाते हुए प्रदीप चौधरी व अन्य के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में छह के खिलाफ आरोप पत्र तैयार कर न्यायालय में बिना प्रस्तुत किए निरस्त कर दिया गया। साथ ही पुनः विवेचना में बिना वादी के बयान के अंतिम रिपोर्ट लगा दी गई। जिसके बाद वादी ने न्यायालय में परिवाद दायर किया। जिसका संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने सूरज कुमार व सदर भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी को तलब किया है और सुनवाई की तिथि 10 जुलाई तय की है।
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