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Bulandshahar News: गुटखा और पान मसाला फर्म संचालकों पर 70 लाख का जुर्माना

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 30 Jun 2024 09:52 PM IST
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Rs 70 lakh fine on gutkha and pan masala firm operators
जीएसटी अधिकारियों द्वारा पकड़ी गई गुटखा से भरी गाड़ी
बुलंदशहर। जीएसटी विभाग की टीम ने बिना ई-वे बिल के नोएडा से कानपुर जा रहीं गुटखा, पान मसाला से भरी गाड़ियों को पकड़ा है। एक गाड़ी में 50 लाख रुपये का गुटखा तो दो में 10-10 लाख रुपये कीमत का पान मसाला भरा हुआ था। फर्म संचालकों पर करीब 85 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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जीएसटी विभाग के अतिरिक्त आयुक्त पीएन मिश्रा ने बताया कि गाड़ी को रोकने पर जब चालक से माल के दस्तावेज मांगे तो वह ई-वे बिल नहीं दिखा सका। कंटेनर को खुलवाया गया तो उसमें करीब 50 लाख रुपये का गुटखा भरा हुआ था। चालक के ई-वे बिल न दिखाने पर गाड़ी को पुलिस की सुपुर्दगी में खड़ा करा दिया। इसके अलावा दो छोटी गाड़ियों को पकड़ा गया। उनमें भी बिना ई-वे बिल के 10-10 लाख रुपये का तंबाकू भरा हुआ था। जीएसटी अधिकारियों के मुताबिक गुटखा और तंबाकू के फर्म संचालकों पर करीब 85 लाख रुपये का का जुर्माना लगाया गया है।
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लोहा, इंगट की सात गाड़ियों से जमा कराए 70 लाख

जीएसटी विभाग ने बताया कि गाजियाबाद से अलीगढ़, संभल समेत अन्य जिलों को जा रहीं लोहा, इंगट, आयरन से लदी गाड़ियों को भी पकड़ा गया। चालक माल के संबंध में दस्तावेज नहीं दिखा पाए तो माल पर 70 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया। पिछले माह लोहा, इंगट और आयरन से लदी करीब 43 गाड़ियों की जांच की गई थी, जिनमें से 19 गाड़ियों में कर चोरी कर माल पाया गया था।
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एक माह में पान मसाला व्यापारियों पर दो करोड़ रुपये जुर्माना

जून में नोएडा से कानपुर व अन्य क्षेत्रों में सप्लाई किए जाने वाले पान मसाला, गुटखा व्यापारियों से जीएसटी विभाग ने करीब दो करोड़ रुपये जुर्माना वसूला है। कार्रवाई के चलते पिछले दिनों कर चोरों ने नोएडा से सीधा जेवर का रूट पकड़ा था, लेकिन उस क्षेत्र में भी कार्रवाई के बाद फिर से वाया बुलंदशहर होकर गुजरना शुरू कर दिया है।





लगातार सघन चेकिंग की जा रही है। तीन वाहनों पर करीब 85 लाख रुपये का जुर्माना बन रहा है। अभी तक आरोपी व्यापारियों ने यह रकम जमा नहीं की है। इंगट व अन्य माल लदी गाड़ियों से भी करीब 70 लाख रुपये जमा कराए गए हैं।- विवेक कुमार, संयुक्त आयुक्त, जीएसटी
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