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5239 अपात्र लोगों के राशन कार्ड होंगे निरस्त
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5239 अपात्र लोगों के राशन कार्ड होंगे निरस्त
बुलंदशहर। सरकारी राशन की दुकान से राशन प्राप्त करने वाले अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त होंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि की तर्ज पर अपात्रों की गांव-गांव सूची तैयार की जा रही है। अभी तक विभाग ने जिले में 5239 अपात्र राशन कार्ड चिन्हित कर लिए हैं। इनमें कार्ड सरेंडर करने वाले भी शामिल हैं।
केंद्र सरकार की फूड सिक्योरिटी योजना की शुरूआत वर्ष 2016 में हुई थी। उस समय योजना में शहर से लेकर गांव तक करीब 80 फीसदी परिवारों को शामिल कर लिया गया था। हालांकि इसमें शामिल करने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग-अलग पात्रता भी जारी की गई थी। उस समय करीब साढ़े छह लाख परिवारों के राशन कार्ड बना दिए गए थे। इसके बाद खुलासा होने लगा कि योजना में अपात्र भी शामिल हो गए और वह राशन प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे लोगों की शिकायत मिलने और विभाग की ओर से समय-समय पर सत्यापन कर उनके राशन कार्ड निरस्त किए जाते रहे। ऐसे में अब तक राशन कार्ड परिवारों की संख्या कम होकर छह लाख के आसपास पहुंच गई। अब केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर राशन कार्ड धारकों को निशुल्क राशन का वितरण किया जा रहा है। ऐसे में शासन ने अपात्र राशन कार्ड धारकों को योजना से बाहर करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए अपात्रों से स्वयं राशन कार्ड सरेंडर करने और विभाग को सत्यापन कर उनके राशन कार्ड काटने को कहा है। इसके लिए विभाग की ओर से सत्यापन चल रहा है। वहीं, दूसरी ओर गांव-गांव अपात्र राशन कार्ड धारकों की सूची बनाई जा रही है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार जल्द ही यह सूची तैयार कर ली जाएगी। सूची मिलने पर एक बार फिर इसका सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद अपात्रों को योजना से बाहर कर दिया जाएगा। इस कार्य के साथ नए पात्र परिवारों को भी चिन्हित किया जा रहा है, ताकि उन्हें योजना का लाभ दिया जा सके।
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यह राशन कार्ड धारक हैं अपात्र
शहरी क्षेत्र के राशन कार्ड धारक...
1. समस्त आयकर दाता
2. ऐसे परिवार जिसके पास किसी भी सदस्य के पास स्वामित्व में चार पहिया वाहन, एयर कंडिशनर, 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर।
3. ऐसे परिवार जिसके पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का आवासीय प्लाट, उस पर स्वयं निर्मित मकान, या 100 मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय प्लाट हो।
4. ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास 80 वर्ग मीटर या इससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हो।
5. ऐसे परिवार जिसके सदस्य के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेंस व शस्त्र हो।
6. ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय तीन लाख रुपये प्रति वर्ष हो।
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ग्रामीण क्षेत्र के राशन कार्ड धारक
1. समस्त आयकर दाता
2. ऐसे परिवार जिसके पास किसी भी सदस्य के पास स्वामित्व में चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, हारवेस्टर, एयर कंडिशनर, 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर।
3. ऐसे परिवार जिसके पास पांच एकड़ से अधिक संचित भूमि हो।
4. ऐसे परिवार जिसके समस्त सदस्यों की आय दो लाख रुपये प्रति वर्ष हो।
5. ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेंस व शस्त्र हो।
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अपात्र राशन कार्ड धारकों से नहीं होगी रिकवरी
अभी तक यह निर्देश जारी किए जा रहे थे कि अपात्र राशन कार्ड धारकों से प्राप्त किए गए राशन आदि की रिकवरी की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है और शासन ने इस फरमान को गलत ठहराते हुए स्थिति साफ कर दी है। शासन की ओर से इस तरह का कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। इस बात को अब विभागीय अधिकारी भी मान रहे हैं।
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सत्यापन चल रहा है और गांव-गांव लिस्ट तैयार की जा रही है। किसी भी अपात्र राशन कार्ड धारक से किसी तरह की रिकवरी नहीं होगी। - अभय प्रताप सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी।
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बुलंदशहर। सरकारी राशन की दुकान से राशन प्राप्त करने वाले अपात्रों के राशन कार्ड निरस्त होंगे। इसके लिए प्रधानमंत्री सम्मान निधि की तर्ज पर अपात्रों की गांव-गांव सूची तैयार की जा रही है। अभी तक विभाग ने जिले में 5239 अपात्र राशन कार्ड चिन्हित कर लिए हैं। इनमें कार्ड सरेंडर करने वाले भी शामिल हैं।
केंद्र सरकार की फूड सिक्योरिटी योजना की शुरूआत वर्ष 2016 में हुई थी। उस समय योजना में शहर से लेकर गांव तक करीब 80 फीसदी परिवारों को शामिल कर लिया गया था। हालांकि इसमें शामिल करने के लिए शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग-अलग पात्रता भी जारी की गई थी। उस समय करीब साढ़े छह लाख परिवारों के राशन कार्ड बना दिए गए थे। इसके बाद खुलासा होने लगा कि योजना में अपात्र भी शामिल हो गए और वह राशन प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे लोगों की शिकायत मिलने और विभाग की ओर से समय-समय पर सत्यापन कर उनके राशन कार्ड निरस्त किए जाते रहे। ऐसे में अब तक राशन कार्ड परिवारों की संख्या कम होकर छह लाख के आसपास पहुंच गई। अब केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर राशन कार्ड धारकों को निशुल्क राशन का वितरण किया जा रहा है। ऐसे में शासन ने अपात्र राशन कार्ड धारकों को योजना से बाहर करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए अपात्रों से स्वयं राशन कार्ड सरेंडर करने और विभाग को सत्यापन कर उनके राशन कार्ड काटने को कहा है। इसके लिए विभाग की ओर से सत्यापन चल रहा है। वहीं, दूसरी ओर गांव-गांव अपात्र राशन कार्ड धारकों की सूची बनाई जा रही है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार जल्द ही यह सूची तैयार कर ली जाएगी। सूची मिलने पर एक बार फिर इसका सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद अपात्रों को योजना से बाहर कर दिया जाएगा। इस कार्य के साथ नए पात्र परिवारों को भी चिन्हित किया जा रहा है, ताकि उन्हें योजना का लाभ दिया जा सके।
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यह राशन कार्ड धारक हैं अपात्र
शहरी क्षेत्र के राशन कार्ड धारक...
1. समस्त आयकर दाता
2. ऐसे परिवार जिसके पास किसी भी सदस्य के पास स्वामित्व में चार पहिया वाहन, एयर कंडिशनर, 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर।
3. ऐसे परिवार जिसके पास 100 वर्ग मीटर से अधिक का आवासीय प्लाट, उस पर स्वयं निर्मित मकान, या 100 मीटर से अधिक कार्पेट एरिया का आवासीय प्लाट हो।
4. ऐसे परिवार जिसके किसी सदस्य के पास 80 वर्ग मीटर या इससे अधिक कार्पेट एरिया का व्यावसायिक स्थान हो।
5. ऐसे परिवार जिसके सदस्य के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेंस व शस्त्र हो।
6. ऐसे परिवार जिनके समस्त सदस्यों की आय तीन लाख रुपये प्रति वर्ष हो।
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ग्रामीण क्षेत्र के राशन कार्ड धारक
1. समस्त आयकर दाता
2. ऐसे परिवार जिसके पास किसी भी सदस्य के पास स्वामित्व में चार पहिया वाहन, ट्रैक्टर, हारवेस्टर, एयर कंडिशनर, 5 केवीए या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर।
3. ऐसे परिवार जिसके पास पांच एकड़ से अधिक संचित भूमि हो।
4. ऐसे परिवार जिसके समस्त सदस्यों की आय दो लाख रुपये प्रति वर्ष हो।
5. ऐसे परिवार जिनके सदस्यों के पास एक से अधिक शस्त्र का लाइसेंस व शस्त्र हो।
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अपात्र राशन कार्ड धारकों से नहीं होगी रिकवरी
अभी तक यह निर्देश जारी किए जा रहे थे कि अपात्र राशन कार्ड धारकों से प्राप्त किए गए राशन आदि की रिकवरी की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है और शासन ने इस फरमान को गलत ठहराते हुए स्थिति साफ कर दी है। शासन की ओर से इस तरह का कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है। इस बात को अब विभागीय अधिकारी भी मान रहे हैं।
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सत्यापन चल रहा है और गांव-गांव लिस्ट तैयार की जा रही है। किसी भी अपात्र राशन कार्ड धारक से किसी तरह की रिकवरी नहीं होगी। - अभय प्रताप सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी।