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Bulandshahar News: दुष्कर्म के दोषी को दस साल का कारावास
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संवाद न्यूज एजेंसी
बुलंदशहर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) तरूण कुमार सिंह ने दस साल करावास और 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो महेश राघव व सुनील शर्मा ने बताया कि पहासू थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित ने बताया कि वर्ष 2014 को उनकी 16 वर्षीय बेटी को गांव का ही एक युवक बहला-फुसलाकर अगवा कर ले गया था। किशोरी के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया था। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जांच में दो बाल अपचारी और दो तीन अन्य युवकों के नाम भी उजागर हुए थे। बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) तरूण कुमार सिंह ने दोषी को 10 साल कारावास और 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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बुलंदशहर। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) तरूण कुमार सिंह ने दस साल करावास और 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो महेश राघव व सुनील शर्मा ने बताया कि पहासू थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित ने बताया कि वर्ष 2014 को उनकी 16 वर्षीय बेटी को गांव का ही एक युवक बहला-फुसलाकर अगवा कर ले गया था। किशोरी के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया था। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। जांच में दो बाल अपचारी और दो तीन अन्य युवकों के नाम भी उजागर हुए थे। बृहस्पतिवार को अपर सत्र न्यायाधीश/अतिरिक्त न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) तरूण कुमार सिंह ने दोषी को 10 साल कारावास और 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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