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लूट और हत्या में दो दोषियों को आजीवन कारावास

Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 26 Oct 2021 11:03 PM IST
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rajkumar murder case
लूट और हत्या में दो दोषियों को आजीवन कारावास
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अनूपशहर। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश अनूपशहर ज्ञानप्रकाश तिवारी की कोर्ट ने लूट व हत्या के मामले में दो बदमाशों कालू व भोलू को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास सुनाया है। दोनों पर 40-40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता विजय कुमार शर्मा ने बताया कि सैमसन वालिया परिजनों के साथ 31 मई 2012 की तड़के अनूपशहर से गंगा स्नान कर कैंटर से अनूपशहर से पलवल के लिए जा रहे थे। डिबाई रोड से अनूपशहर से करीब एक किलोमीटर आगे रास्ते में तीन बदमाशों ने हथियारों के बल पर कैंटर को रोक लिया और विरोध करने पर चालक राजकुमार निवासी पलवल की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद बदमाशों ने महिलाओं के साथ लूटपाट की। कैंटर में बैठे अन्य लोगों ने विरोध किया तो बदमाशों ने हथियारों के बल पर डराया और फायरिंग करते हुए भाग निकले। हालांकि एक बदमाश रामू पुत्र प्रकाश जाट को पल्सर बाइक बिना नंबर व एक मोबाइल के साथ दबोच लिया गया था। अनूपशहर पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना कर अदालत में तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इस बीच एक आरोपी रामू की मौत हो गई।
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इन लोगों की हुई गवाही
मामले में वादी सैमसन वालिया, अमर सिंह, डॉ पुष्पेंद्र कुमार, राकेश सिंह, उप निरीक्षक केशव सिंह भदोरिया, यशपाल सिंह, सेवानिवृत्त उप निरीक्षक जयवीर सिंह, उप निरीक्षक इंद्रवीर सिंह, सेवानिवृत्त इंस्पेक्टर विजय पाल सिंह, सेवानिवृत्त उप निरीक्षक ललित हरीश चंद्र गंगवार और किरण की गवाही हुई।
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